Rajasthan State: अब गाय को रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा। राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के शहरी क्षेत्रों की केटेगरी में आने वाले घरों में गाय या भैंस रखने के लिए एक साल का लाइसेंस लेना होगा। गाय को रखने के लिए करीब 100 गज जगह चाहिए होगी। राज्य सरकार ने आगे कहा कि अगर जानवर भटकते पाए गए तो मालिकों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य सरकार नए निर्देश को नगर निगमों और परिषदों के तहत सभी क्षेत्रों में लागू करेगी।
