संभाल मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। शीर्ष अदालत ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा और साथ ही ट्रायल कोर्ट को भी मामला आगे नहीं बढ़ाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया कि जब तक संभल मस्जिद की शाही ईदगाह कमेटी हाईकोर्ट नहीं जाती, तब तक मामले को आगे न बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अपने सामने लंबित रखा और मामले को 6 जनवरी, 2025 से शुरू होने वाले हफ्ते में सुनवाई के लिए पोस्ट किया।
