महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि वह NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) को तीन दिन का नोटिस दिए बिना गिरफ्तार नहीं करेगी। वानखेड़े के खिलाफ जबरन वसूली और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के चलते वानखेड़े ने इस आशंका में कि मुंबई पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
वानखेड़े ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच कर गिरफ्तारी या उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा की मांग की।
उन्होंने क्रूज ड्रग्स मामले के बाद, जिसमें अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था, उनके खिलाफ जबरन वसूली और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए चार सदस्यीय टीम बनाने के मुंबई पुलिस के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की।
महाराष्ट्र सरकार ने शुरू में याचिका का विरोध किया, लेकिन बाद में चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर अरुणा पई ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह वानखेड़े की गिरफ्तारी की पहले सूचना देंगे।