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स्पेशल कोर्ट ने NSE की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण की जमानत याचिका खारिज की

स्पेशल कोर्ट की जज सुनेना शर्मा ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने जमानत याचिका का विरोध किया था। उसने कहा था कि इस मामले में इनवेस्टिगेशन जारी है

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 29, 2022 पर 2:10 PM
स्पेशल कोर्ट ने NSE की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण की जमानत याचिका खारिज की
NSE की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा पर एनएसई के एंप्लॉयीज की फोन टैपिंग और जासूसी सहित कई आरोप हैं।

एक स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को NSE की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्ण (Chitra Ramksirshna) की जमानत याचिका खारिज कर दी। यह याचिका मनी लाउंड्रिंग एक मामले में उनकी जमानत के लिए दाखिल की गई थी। चित्रा पर एनएसई के एंप्लॉयीज की फोन टैपिंग और जासूसी के भी आरोप हैं।

इससे पहले स्पेशल कोर्ट की जज सुनेना शर्मा ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने जमानत याचिका का विरोध किया था। उसने कहा था कि इस मामले में इनवेस्टिगेशन जारी है। उनसे चित्रा पर इस अपराध में सीधे या परोक्ष रूप से शामिल होने का आरोप लगाया था।

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ईडी के मुताबिक, 2009 से 2017 के दौरान एनएसई के पूर्व सीईओ रवि नारायण, रामकृष्ण, एग्जिक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट रवि वाराणसी और महेश हल्दीपुर और दूसरे लोगों ने एनएसई और इसके एंप्लॉयीज के साथ धोखाधड़ी करने के लिए मिलकर साजिश रची। इसके लिए iSEC Services Pvt Ltd की सेवाएं ली गईं। उसे एनएसई की समय-समय पर होने वाली Cyber Vulnerabilities की स्टडी की आड़ में एनएसई की एंप्लॉयीज की फोन कॉल को अवैध तरीके से टैप करने को कहा गया।

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