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Sushil Kumar Bail: पहलवान सुशील कुमार को मिली जमानत, जूनियर रेस्लर सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में 2021 में हुए थे गिरफ्तार

Sagar Dhankar murder case: जूनियर रेस्लर सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजिंग और लंदन ओलंपिक में मेडल जीतने वाले पहलवान सुशील कुमार को नियमित जमानत दे दी है। उन्हें मई 2021 में हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें पहले जुलाई 2023 में घुटने की सर्जरी के लिए 7 दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Mar 04, 2025 पर 4:27 PM
Sushil Kumar Bail: पहलवान सुशील कुमार को मिली जमानत, जूनियर रेस्लर सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में 2021 में हुए थे गिरफ्तार
Sagar Dhankar murder case: सुशील कुमार को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली है

Sagar Dhankar murder case: दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के छत्रसाल स्टेडियम में पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या से संबंधित मामले में पहलवान सुशील कुमार को मंगलवार (4 मार्च) को जमानत दे दी। कोर्ट ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को सागर धनखड़ हत्या मामले में साढ़े तीन साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद नियमित जमानत दी है। जस्टिस संजीव नरूला ने कुमार को राहत प्रदान की। कोर्ट ने उन्हें 50,000 रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की दो जमानतें भरने का निर्देश दिया।

बीजिंग और लंदन ओलंपिक में मेडल जीतने वाले सुशील कुमार पर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 23 वर्षीय धनखड़ की हत्या का आरोप लगाया गया है। कुमार को 23 मई, 2021 को गिरफ्तार किया गया था। सुशील कुमार और अन्य पर मई 2021 में कथित संपत्ति विवाद को लेकर धनखड़ और उनके दोस्तों पर जानलेवा हमला करने का आरोप है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, धनखड़ के सिर को किसी वस्तु के प्रहार से चोट पहुंची थी। सुशील कुमार अन्य आरोपियों के साथ जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मुकदमे का सामना कर रहे हैं। सागर को 4 मई, 2021 को छत्रसाल स्टेडियम में कथित तौर पर पीटा गया था। बाद में धनखड़ की मौत हो गई।

सुशील कुमार की ओर से पेश वकील आर के मलिक ने कहा कि कुमार पिछले साढ़े तीन साल से जेल में हैं। अभियोजन पक्ष ने 200 गवाहों का हवाला दिया है। जबकि अब तक केवल 31 की ही गवाही हुई है। अभियोजन पक्ष ने जहां इस याचिका का विरोध किया। वहीं मलिक ने दलील दी कि मुकदमा पूरा होने में लंबा समय लगेगा। ऐसे में कुमार को देरी के आधार पर राहत दी जानी चाहिए।

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