Bilkis Bano Case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को 2002 के गोधरा दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार करने और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दोषियों को सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द किया। यानी इन अपराधियों को अब फिर से जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से दोषियों की सजा माफी की याचिका पर विचार करने संबंधी एक अन्य पीठ के 13 मई, 2022 के आदेश को अमान्य माना। कोर्ट ने कहा कि राज्य (जहां किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है) वह दोषियों की माफी याचिका पर निर्णय लेने में सक्षम है। दोषियों को दो हफ्ते में सरेंडर करना होगा।
