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Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो केस के 11 दोषी वापस जाएंगे जेल, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की रिहाई का फैसला

Bilkis Bano Case: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए केंद्र और गुजरात सरकार को 16 अक्टूबर तक 11 दोषियों की सजा में छूट संबंधी मूल रिकॉर्ड जमा करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में मामले की सुनवाई करते हुए पूछा था कि क्या दोषियों को माफी मांगने का मौलिक अधिकार है

Akhileshअपडेटेड Jan 08, 2024 पर 11:48 AM
Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो केस के 11 दोषी वापस जाएंगे जेल, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की रिहाई का फैसला
Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले अपराधियों को अब फिर से जेल जाना होगा

Bilkis Bano Case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को 2002 के गोधरा दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार करने और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दोषियों को सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द किया। यानी इन अपराधियों को अब फिर से जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से दोषियों की सजा माफी की याचिका पर विचार करने संबंधी एक अन्य पीठ के 13 मई, 2022 के आदेश को अमान्य माना। कोर्ट ने कहा कि राज्य (जहां किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है) वह दोषियों की माफी याचिका पर निर्णय लेने में सक्षम है। दोषियों को दो हफ्ते में सरेंडर करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिलकिस बानो द्वारा 11 दोषियों की सजा की सजा को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई योग्य है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि 13 मई, 2022 का फैसला (जिसने गुजरात सरकार को दोषी को माफ करने पर विचार करने का निर्देश दिया था) अदालत के साथ "धोखाधड़ी करके" और भौतिक तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया था। शीर्ष अदालत ने बिलकिस बानो से बलात्कार और उसके परिवार की हत्या के मामले में बिना सोचे समझे दोषियों की सजा माफ करने के लिए गुजरात सरकार को फटकार लगाई।

12 अक्टूबर को सुरक्षित रख लिया था फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले और 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के 11 दोषियों की सजा में छूट को चुनौती देने संबंधी याचिकाओं पर सोमवार को अपना फैसला सुनाया। जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने 11 दिन की सुनवाई के बाद दोषियों की सजा में छूट को चुनौती देने संबंधी याचिकाओं पर पिछले साल 12 अक्टूबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

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