"बृजभूषण शरण सिंह को जब भी मौका मिला महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ की", पूर्व WFI प्रमुख पर दिल्ली पुलिस का आरोप

Brij Bhushan Sharan Singh: दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट ने महिला पहलवानों से यौन शोषण को लेकर आरोपी BJP सांसद के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में आज सुनवाई की। सुनवाई के दौरान ताजिकिस्तान की एक कथित घटना का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि सिंह को पता था कि वह क्या कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने कहा कि एक अन्य महिला पहलवान ने दावा किया कि बृजभूषण शरण सिंह ने बिना अनुमति के उसकी शर्ट ऊपर उठाई और उसके पेट को गलत तरीके से छुआ

अपडेटेड Sep 24, 2023 पर 2:38 PM
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Brij Bhushan Sharan Singh: दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए उसके पास पर्याप्त सबूत हैं

भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) पर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने आरोप लगाया है कि उनको जब भी मौका मिलता था वह महिला पहलवानों के साथ योन शोषण करने की कोशिश करते थे। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को आज यानी रविवार को पेशी से छूट दे दी है, जिन पर कई शीर्ष महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। NDTV के मुताबिक, इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि बृजभूषण को जब भी मौका मिलता था वह महिला पहलवानों के साथ शोषण करने की कोशिश करता थे।

दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए उसके पास पर्याप्त सबूत हैं। राउज एवेन्यु कोर्ट ने महिला पहलवानों से यौन शोषण को लेकर आरोपी BJP सांसद के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में आज सुनवाई की। सुनवाई के दौरान ताजिकिस्तान की एक कथित घटना का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि सिंह को पता था कि वह क्या कर रहे थे।

ताजिकिस्तान में एशियाई चैम्पियनशिप के दौरान एक अन्य शिकायत का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि एक अन्य महिला पहलवान ने दावा किया  कि बृजभूषण शरण सिंह ने बिना अनुमति के उसकी शर्ट ऊपर उठाई और उसके पेट को गलत तरीके से छुआ। दिल्ली पुलिस ने कहा कि सवाल यह नहीं है कि पीड़ित लड़की ने कोई प्रतिक्रिया दी है या नहीं... सवाल यह है उनके साथ गलत किया गया।


दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि जो सबूत कोर्ट में पेश किए गए हैं, वह बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त हैं। जानकारों का कहना है कि दिल्ली पुलिस के इस कदम से महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण मामले में आरोपी बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

दिल्ली पुलिस ने पहले एक अदालत को बताया था कि बृजभूषण शरण सिंह को उनके खिलाफ आरोपों की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित कमेटी द्वारा बरी नहीं किया गया है। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन के बाद सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए भारतीय मुक्केबाजी की दिग्गज एमसी मैरी कॉम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था।

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दिल्ली पुलिस ने रविवार को कहा कि किसी महिला के खिलाफ यौन उत्पीड़न के लिए अधिकतम तीन साल की कैद की सजा हो सकती है। उन्होंने 15 जून को 6 बार के सांसद के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।

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