दिल्ली-NCR की एयर क्वालिटी पर केंद्र के आयोग ने वायु प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी के मद्देनजर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत फेज-3 के प्रतिबंधों को शुक्रवार को फिर से लागू कर दिया। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है और 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) शाम चार बजे 371 रहा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के अनुसार, प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण वायु गुणवत्ता की स्थिति और भी खराब होने की आशंका है।
दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण कम करने की रणनीति बनाने के लिए जिम्मेदार वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने क्षेत्र के अधिकारियों को स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए तीसरे चरण के तहत निर्धारित प्रतिबंधों को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है।
GRAP-3 में होंगी ये पाबंदियां
GRAP-3 के तहत प्राइवेट सेक्टर में गैर-जरूरी निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाया जाता है।
चरण तीन के तहत, पांचवीं तक की कक्षाएं ‘हाइब्रिड’ (ऑनलाइन और ऑफलाइन) तरीके में चलाना आवश्यक है। माता-पिता और छात्रों के पास जहां भी उपलब्ध हो, ऑनलाइन शिक्षा चुनने का विकल्प है।
चरण तीन के तहत, दिल्ली और आसपास के NCR जिलों में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल कारों (4-पहिया वाहन) का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। दिव्यांग व्यक्तियों को छूट दी गई है।
पिछले हफ्ते, CAQM ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत स्टेज 3 प्रतिबंधों को रद्द कर दिया, क्योंकि बारिश के कारण राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर कम हो गया था।
कब-कब GRAP का कौनसा फेज होता है लागू
यह निर्णय पिछले हफ्ते तब लिया गया, जब दिल्ली के वायु प्रदूषण के स्तर में गिरावट देखी गई और 24 घंटे का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 324 था।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण रोधी निकाय और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि अगर AQI 350 से ज्यादा हो तो GRAP के फेज-III उपायों को लागू किया जाना चाहिए और अगर यह 400 से ज्यादा हो तो चरण-IV के उपायों को फिर से शुरू किया जाना चाहिए।