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Hardoi: भिखारी के साथ भागी 6 बच्चों की मां! पति ने दर्ज कराया केस, बोला- भैंस बेचकर आए पैसे भी ले गई

अपनी शिकायत में 45 साल के राजू ने कहा है कि वह अपनी पत्नी राजेश्वरी और छह बच्चों के साथ हरदोई के हरपालपुर इलाके में रहता है। उन्होंने बताया कि 45 साल का नन्हे पंडित कभी-कभी पड़ोस में भीख मांगने आता था। नन्हे पंडित अक्सर राजेश्वरी से बातें करता था और वे फोन पर भी बात करते थे

अपडेटेड Jan 07, 2025 पर 3:39 PM
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Hardoi: भिखारी के साथ भागी 6 बच्चों की मां! पति ने दर्ज कराया केस, बोला- भैंस बेचकर आए पैसे भी ले गई

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के एक बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 36 साल की महिला ने कथित तौर पर अपने पति और छह बच्चों को छोड़ दिया और एक भिखारी के साथ भाग गई। पति राजू ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 के तहत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जो एक महिला के अपहरण से संबंधित है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश कर रही है।

अपनी शिकायत में 45 साल के राजू ने कहा है कि वह अपनी पत्नी राजेश्वरी और छह बच्चों के साथ हरदोई के हरपालपुर इलाके में रहता है। उन्होंने बताया कि 45 साल का नन्हे पंडित कभी-कभी पड़ोस में भीख मांगने आता था। नन्हे पंडित अक्सर राजेश्वरी से बातें करता था और वे फोन पर भी बात करते थे।

राजू ने पुलिस कार्रवाई की मांग करते हुए अपनी शिकायत में कहा है, "3 जनवरी को दोपहर करीब 2 बजे मेरी पत्नी राजेश्वरी ने हमारी बेटी खुशबू से कहा कि वह कपड़े और सब्जी खरीदने के लिए बाजार जा रही है। जब वह वापस नहीं लौटी, तो मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। मेरी पत्नी भैंस बेचकर मिले पैसे लेकर घर से चली गई। मुझे शख है कि नन्हे पंडित उसे अपने साथ ले गया है।"


पति की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। थाना इंचार्ज ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया गया है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

पुलिस ने कहा है कि वे अब नन्हे पंडित की तलाश कर रहे हैं। FIR BNS की धारा 87 के तहत दर्ज की गई है।

कानून में कहा गया है, "जो कोई किसी स्त्री का अपहरण या अपहरण इस आशय से करता है कि उसे मजबूर किया जा सके, या यह जानते हुए कि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए मजबूर किया जाएगा, या उसे अवैध संभोग के लिए मजबूर या बहकाया जा सके, या यह जानते हुए कि उसे अवैध संभोग के लिए मजबूर या बहकाया जाएगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, दंडित किया जाएगा और साथ ही जुर्माना भी देना होगा।"

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