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हिमाचल की कांग्रेस सरकार को बड़ा झटका, घाटे में चल रहे 18 सरकारी होटलों को बंद करने का आदेश

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में राज्य के पर्यटन विकास निगम (HPTDC) को वित्तीय रूप से घाटे होने के कारण 18 सरकारी होटलों को बंद करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने इन होटलों को हुए वित्तीय घाटे की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन होटलों को राज्य के खजाने पर असहनीय बोझ माना जा रहा है

Akhileshअपडेटेड Nov 21, 2024 पर 3:59 PM
हिमाचल की कांग्रेस सरकार को बड़ा झटका, घाटे में चल रहे 18 सरकारी होटलों को बंद करने का आदेश
Himachal Pradesh News: हाई कोर्ट ने कहा कि ये सभी होटल 25 नवंबर तक बंद कर दिए जाने चाहिए

Himachal Pradesh News: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार को बड़ा झटका देते हुए हाई कोर्ट ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के घाटे में चल रहे 18 होटलों को बंद करने का आदेश दिया। जस्टिस अजय मोहन गोयल की सिंगल पीठ ने कहा कि एचपीटीडीसी के ये होटल 25 नवंबर तक बंद कर दिए जाने चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि निगम के प्रबंध निदेशक आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। हाई कोर्ट ने इन संपत्तियों को "सफेद हाथी" करार दिया।

पीटीआई के मुताबिक, अदालत ने कहा कि इन होटल को बंद किया जा रहा है, क्योंकि ये वित्तीय रूप से अव्यवहारिक हैं। साथ ही अदालत ने कहा कि एचपीटीडीसी को इन 'सफेद हाथियों' के रखरखाव में सार्वजनिक संसाधनों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। बता दें कि 'सफेद हाथी' का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी महंगी चीज का शोक करता है लेकिन उसके रख-रखाव में असमर्थ होता है, तो उस स्थिति के संदर्भ में इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है।

ये होटल होंगे बंद

आदेश के अनुसार, पैलेस होटल (चैल), होटल गीतांजलि (डलहौजी), होटल बाघल (दारलाघाट); होटल धौलाधर, होटल कुणाल धर्मशाला और होटल कश्मीर हाउस (धर्मशाला); होटल एप्पल ब्लॉसम (फागू), होटल चंद्रभागा (केलांग), होटल देवदार (खजियार), होटल गिरिगंगा (खड़ापत्थर), होटल मेघदूत (कियारीघाट), होटल सरवन (कुल्लू); होटल लॉग हट्स, होटल हडिम्बा कॉटेज और होटल कुंजुम (मनाली); होटल लिहागसा (मैकलोडगंज), द कैसल (नग्गर) और होटल शिवालिक (परवाणू) इस सोमवार तक बंद कर दिये जाएंगे।

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