Indian Railway: सफर के दौरान कर दी यह गलती तो जुर्माना देने के बाद भी खाएंगे जेल की हवा, फौरन हो जाएं सतर्क

Indian Railway: यह खबर भारतीय रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बेहद जरूरी है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ बेटिकट यात्रा करने पर ही रेलवे आप पर जुर्माना लगा सकता है, तो बेहद गलत है। नियमों के मुताबिक, कई ऐसे कारण हैं। जिनमें गलती पाए जाने पर जुर्माना के अलावा जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है

अपडेटेड Jul 17, 2023 पर 3:11 PM
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Indian Railway: गैरकानूनी तरीके से टिकट बेचने पर 10,000 रुपये के जुर्माना लग सकता है

Indian Railway: लंबी दूरी का सफर तय करने के लिए आम आदमी आज भी ट्रेन का ही सहारा लेते हैं। अन दिनों ट्रेनों में टिकटों की भी किल्लत रहती है। आमतौर पर सभी लोग कन्फर्म टिकट की तलाश में रहते हैं। इस बीच ट्रेन के टिकट की अवैध बिक्री भी देखने को मिलने लगी है। ऐसे में रेलवे की और से ब्लैक में मिल रहे टिकटों की बिक्री को रोकने के लिए नियम बनाए गए हैं। अगर आपने अवैध रूप से टिकट खरीदा है तो जेल भी जाना पड़ सकता है। रेलवे का टिकट किसी भी दलाल के जरिए खरीदा जाना गैरकानूनी है। टिकट खरीदने वाले पर भी कार्रवाई की जा सकती है।

वहीं ट्रेन का टिकट अवैध रूप से बेचना भी गैर कानूनी है। इसमें काफी ज्यादा जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। रेलवे एक्ट के सेक्शन 143 के अनुसार गैर कानूनी तरीके से टिकट बेचना गलत माना गया है।

रेलवे नियमों के तहत इन लोगों के खिलाफ हो सकती है बड़ी कार्रवाई


बहुत से लोग फेक आईआरसीटीटी आईडी के जरिए टिकट बेचते हैं या फिर ब्लैक में टिकट बेचते हैं। ऐसे में इन लोगों के खिलाफ रेलवे एक्ट के सेक्शन 143 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। रेलवे के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति टिकटों को गैरकानूनी तरीके से नहीं बेच सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 3 साल तक की जेल या 10,000 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है। या दोनों सजा भी काटनी पड़ सकती है।

ट्रेन का टिकट दलाल से खरीदना है अपराध

रेल यात्रा के लिए किसी दलाल से टिकट खरीदना रेलवे एक्ट के सेक्शन 142 (2) के तहत एक दंडनीय अपराध है। अगर कोई यात्री किसी टिकट दलाल से टिकट खरीदता है। रेलवे की जांच के दौरान इस यात्री को पकड़ा जाता है तो उसे तीन महीने की जेल या 500 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। ये दोनों सजाएं भी एक साथ दी जा सकती हैं।

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तुरंत करें शिकायत

अगर आप किसी व्यक्ति या टिकट दलाल को ट्रेन का टिकट बेचते हुए देखते हैं। जिसे रेलवे ने टिकट बेचने के लिए मान्य न किया हो तो ऐसे व्यक्ति की सूचना आपको तुरंत रेलवे को देनी चाहिए। RPF या ड्यूटी पर तैनात रेलवे के किसी कर्मचारी को इसकी सूचना दी जा सकती है।

रेलवे के एरिया में कभी कोई सामान नहीं बेचना चाहिए

अगर आप बिना भारतीय रेलवे के इजाजत लिये रेलवे के एरिया में सामान बेचते हैं या फेरी या ठेला लगाते हैं तो आपको जुर्मा हो सकता है। ऐसा बिना इजाजत करना जुर्म है। ऐसा करने वाले को रेलवे एक्ट 144 के तहत 2 हजार रुपये तक जुर्माना और 1 साल की सजा हो सकती है।

Jitendra Singh

Jitendra Singh

Tags: #IRCTC

First Published: Jul 17, 2023 3:11 PM

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