Indian Railways: क्या रेल की पटरी और प्लेटफॉर्म पर Reels बनाने से होगी जेल? रेलवे ने दिया यह जवाब

Indian Railways: रेल की पटरी या प्लेटफार्म के किनारे अगर आप भी सेल्फी खींचने, रील बनाने का शौक रखते हैं तो फौरन अलर्ट हो जाएं। एक छोटी सी गलती से जेल की हवा खाने के लिए मजबूर हो सकते हैं। 6 महीने की जेल हो सकती है। इस मामले में रेलवे के बताए हुए नियमों का जरूर पालन करना चाहिए

अपडेटेड Jul 26, 2023 पर 5:50 PM
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Indian Railways: रेल अधिनियम 1989 की धारा 145 और 147 के तहत रेलवे प्‍लेटफॉर्म और पटरियों पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने पर मनाही है

Indian Railways: इन दिनों सोशल मीडिया का जलवा है। लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए बहुत से यूजर्स सेल्फी, रील, वीडियोग्राफी में मस्त है। जहां भी उन्हें कुछ नई लोकेशन नजर आती है। रील बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप रेल की पटरी, प्लेटफॉर्म जैसी जगहों पर रील या सेल्फी का शौक रखते हैं तो फौरन अलर्ट हो जाएं। एक छोटी सी गलती होने पर 6 महीने तक जेल की हवा खा सकते हैं। वैसे भी रेलवे ट्रैक या प्लेटफॉर्म के किनारे ऐसे सेल्फी लेना या रील्स बनाने पर कई बार किसी बड़े खतरे को निमंत्रण देने जैसा होता है।

अगर आप सेल्फी या रील बनाते हुए पाए जाते हैं तो आपको जेल के साथ भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। रेलवे प्‍लेटफॉर्म और रेलवे लाइन में बिना परमिशन के फोटोग्राफी करना या रील बनाने की मंजूरी नहीं है। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो मुश्किल में फंस सकते हैं।

रेलवे ने ट्वीट कर दी यह जानकारी


दरअसल, आज के समय में लोग वायरल होने के लिए फोटो और वीडियो लेने के लिए वक्त और हालात नहीं देखते हैं। रेलवे की ओर से समय-समय पर ऐसे लोगों को चेतावनी जारी की जाती है। जो प्लेटफॉर्म पर कलाबाजियां या डांस करते हुए पाए जाते हैं। वहीं, इसके पहले भी कई सारे ऐसे मामले सामने आए हैं। जहां ट्रैक के किनारे फोटो या सेल्फी लेते हुए लोगों की ट्रेन से टकराने से मौत हो गई है। ऐसा करना अपने आप किसी बड़े खतरे को निमंत्रण देने जैसा है।

इस मामले में नॉर्थ वेस्‍टर्न रेलवे ने ट्वीट किया है। इसमें कहा गया है कि सावधान! रेल अधिनियम 1989 की धारा 145 और 147 के तहत रेल की पटरी या प्लेटफॉर्म के किनारे सेल्फी लेना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर 1000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने तक जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है।

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Jitendra Singh

Jitendra Singh

Tags: #IRCTC

First Published: Jul 26, 2023 5:46 PM

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