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इस शहर में भिखारियों को भीख दी तो होगी जेल, सूचना देने वाले को मिलेगा 1,000 रुपये का इनाम

Indore News: मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को भिखारियों से मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कहा है कि पुलिस 1 जनवरी, 2025 से भीख मांगने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दी है। जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि प्रशासन ने इंदौर में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पहले ही जारी कर दिया है। इस मामले में आरोपियों पर एक साल की सजा हो सकती है

Akhileshअपडेटेड Jan 03, 2025 पर 5:21 PM
इस शहर में भिखारियों को भीख दी तो होगी जेल, सूचना देने वाले को मिलेगा 1,000 रुपये का इनाम
Indore News: मध्य प्रदेश के इंदौर में भिखारियों को भीख देने वालों पर अब FIR दर्ज होगी

Indore News: मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में अब सड़कों पर भिखारियों को भीख देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसा करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। जी हां, इंदौर को भिखारियों से मुक्त करने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए जिला प्रशासन ने लोगों को भीख देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का फैसला किया है। सड़कों पर लोगों से भीख मांगने वाले गैंग को रोकने के प्रयास में यह नीति 1 जनवरी 2025 से लागू हो गई है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे इस 'पाप' का हिस्सा न बनें। प्रशासन ने अब भीख देने और भिखारियों से कोई सामान खरीदने पर कानूनी रोक लगा दी है। इस प्रतिबंध के उल्लंघन पर कार्रवाई का प्रावधान किया है।

अधिकारियों ने पीटीआई को बताया कि जिलाधिकारी आशीष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश में कहा, "किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। भिक्षुओं को भिक्षास्वरूप कुछ भी देना या उनसे किसी भी प्रकार का सामान खरीदना प्रतिबंधित किया जाता है।"

प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया कि जो व्यक्ति भिखारियों को भिक्षास्वरूप कोई भी चीज देता या उनसे कोई सामान खरीदता पाया गया, तो उसके खिलाफ भी इस आदेश के उल्लंघन पर कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

एक साल की हो सकती है सजा

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