पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक ऐसी याचिका खारिज कर दी, जिसमें ये मांग की गई कि सभी महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत रखना अनिवार्य किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता पर 1,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। याचिकाकर्ता, हरियाणा के पंचकूला जिले के रहने वाले नरेंद्र कुमार मल्होत्रा ने तर्क दिया था कि कुछ वर्ग की महिलाओं, खासकर विधवाओं को करवा चौथ की रस्में निभाने की अनुमति नहीं है।
