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हर महिला के लिए अनिवार्य हो करवा चौथ का व्रत! हाई कोर्ट ने रद्द की याचिका, जुर्माना भी लगाया

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि इसलिए बिना किसी भेदभाव के सभी महिलाओं के लिए करवा चौथ का पालन अनिवार्य करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। उन्होंने करवा चौथ को 'महिलाओं के लिए सौभाग्य का त्योहार', 'मां गौरा उत्सव' या 'मां पार्वती उत्सव' घोषित करने की भी मांग की थी

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 25, 2025 पर 11:02 PM
हर महिला के लिए अनिवार्य हो करवा चौथ का व्रत! हाई कोर्ट ने रद्द की याचिका, जुर्माना भी लगाया
हर महिला के लिए अनिवार्य हो करवा चौथ का व्रत! हाई कोर्ट ने रद्द की याचिका, जुर्माना भी लगाया

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक ऐसी याचिका खारिज कर दी, जिसमें ये मांग की गई कि सभी महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत रखना अनिवार्य किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता पर 1,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। याचिकाकर्ता, हरियाणा के पंचकूला जिले के रहने वाले नरेंद्र कुमार मल्होत्रा ​​ने तर्क दिया था कि कुछ वर्ग की महिलाओं, खासकर विधवाओं को करवा चौथ की रस्में निभाने की अनुमति नहीं है।

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि इसलिए बिना किसी भेदभाव के सभी महिलाओं के लिए करवा चौथ का पालन अनिवार्य करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए।

उन्होंने करवा चौथ को 'महिलाओं के लिए सौभाग्य का त्योहार', 'मां गौरा उत्सव' या 'मां पार्वती उत्सव' घोषित करने की भी मांग की थी।

हालांकि, बेंच ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह विषय विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।

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