Chef Kunal Kapur Divorce: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने मंगलवार को सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर को उनकी पत्नी से तलाक दे दिया। कुणाल कपूर के फैमिली कोर्ट (Family Court) के फैसले को चुनौती देने की उनकी अपील के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। फैमिली कोर्ट ने उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया था। मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा ने टिप्पणी की कि कपूर (Kunal Kapur Wife) की पत्नी का उनके प्रति बिहेवियर गलत है, जो किसी भी मैरिज के लिए नेगेटिव है।
कुणाल कपूर ने 2008 में की थी शादी
अप्रैल 2008 में कुणाल कपूर ने शादी की थी और 2012 में उनके बेटे का जन्म हुआ। 2015 से पति-पत्नी दोनों अलग रह रहे हैं। टेलीविजन शो "मास्टर शेफ" में जज की भूमिका के लिए पहचाने जाने वाले कपूर ने अपनी पत्नी पर लगातार उनका अपमान करने का आरोप लगाया है। पत्नी ने इन सभी इल्जामों से इनकार किया है और बताया कि कपूर ने तलाक लेने के लिए झूठी कहानियां बनाई हैं।
कोर्ट का फैसला कुणाल कपूर के फेवर में
कोर्ट की बेंच ने कहा कि, "जब एक पति या पत्नी का स्वभाव दूसरे के प्रति ऐसा होता है, तो साथ रहते हुए दर्द सहते रहने के लिए मजबूर क्यों किया जाए।" अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि शादियों में मनमुटाव काफी कॉमन है, लेकिन यह जब यह किसी के जीवनसाथी के प्रति अनादर और उपेक्षा में बदल जाता है, तो ये और गंभीर हो जाता है। बेंच के मुताबिक शादी के सिर्फ दो साल के भीतर कुणाल कपूर ने शेफ के रूप में सेलिब्रिटी का दर्जा हासिल कर लिया। ऐसे में पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों ने कपूर इमेज को खराब किया है। पत्नी द्वारा कपूर को अपने बेटे ना मिलने देना और उनके माता-पिता के अधिकारों में बाधा डालने के बावजूद वित्तीय सहायता की मांग करना शामिल है।
अदालत ने कहा कि कपूर उनके बच्चे की शिक्षा के लिए भुगतान कर रहे थे और घर का खर्च भी उठा रहे थे। बार-बार रिक्वेस्ट के बावजूद, जैसा कि व्हाट्सएप मैसेजेस में देखा गया कि उनके बेटे को किसी न किसी बहाने से उनसे मिलने की परमिशन नहीं दी गई। अदालत ने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों से कपूर को भावनात्मक तौर पर कष्ट हुआ।