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Mahindra Thar Modification: शख्स को महिंद्रा थार का मॉडिफिकेशन कराना पड़ गया भारी, 1 लाख का कटा चालान

Mahindra Thar Modification Traffic Challan: हिमाचल प्रदेश में इन दिनों एक गाड़ी का चालान सुर्खियों में बना हुआ है। मंडी जिला पुलिस ने एक गाड़ी का चालान 1 लाख रुपये से ज्यादा कर दिया है। जिसकी शिकायत लेकर वाहन मालिक एसपी ऑफिस पहुंच गए। शख्स को गाड़ी का मॉडिफिकेशन कराना भारी पड़ गया

अपडेटेड Jan 07, 2025 पर 4:21 PM
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Mahindra Thar Modification Traffic Challan: भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत कोई गाड़ी चालक किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं करा सकते हैं।

सड़क पर दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइविंग के दौरान ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) का पालन करना बेहद जरूरी होता है। ऐसा न करने पर ट्रैफिक पुलिस भारी जुर्माना भी वसूल सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस की ओर से कुछ ऐसी कार्रवाई की जाती है। कुछ ऐसा ही एक मामला हिमाचल प्रदेश के मंडी में आया है। एक शख्स को वाहन में मॉडिफिकेशन कराने पर लाखों रुपये का चालान कट गया। यह चालान सुंदरनगर उपमंडल के भौर कीरतपुर नागचला फोरलेन पर किया गया है।

यह चालान थार गाड़ी का काटा गया है जिसमें 1 लाख रुपये का चालान गाड़ी के मॉडिफिकेशन को लेकर काटा गया है। 5000 रुपये का चालान पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ना होने पर और 500 रुपये का चालान गाड़ी की RC ना होने पर काटा गया है। यह जानकारी चालान की कॉपी से मिली है।

ऐसे कटा लाखों रुपये का चालान


मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस ने हाइवे पर चल रही महिंद्रा थार को रोका। उसकी जांच पड़ताल की। चेकिंग के दौरान गाड़ी का ड्राइवर कागज नहीं दिखा पाया। ड्राइवर के पास न आरसी थी और न ही पॉल्युशन सर्टिफिकेट था। सबसे बड़ी चीज यह थी कि थार का मोडिफिकेशन कराया गया था। इसके साथ ही गाड़ी के टायरों में भी बदलाव किया गया था। यही वजह है कि यह भारी जुर्माना किया गया था। चालान में यह भी लिखा था कि थार चालक ने पुलिस के साथ बदसलूकी भी की थी। बता दें कि देश में कार मॉडिफिकेशन के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। ऐसे में अगर आप इन्हें फॉलो नहीं करते हैं तो आपका बड़ा चालान काटा जा सकता है।

कार मॉडिफिकेशन को लेकर क्या हैं नियम?

भारतीय मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कोई गाड़ी मालिक किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं करा सकते हैं। चाहे इंजन की क्षमता (सीसी) बढ़ानी हो या फिर कोई भी बदलाव करना हो तो इसके लिए परमिशन लेना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो चालान काटा जा सकता है। इतना ही नहीं गाड़ी का मूल रंग भी नहीं बदला जा सकता है। अगर गाड़ी में कोई भी बदलाव होता है तो जुर्माना लगाने का नियम है। ये सब जानकारी आरसी में दी जाती है।

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