Worli BMW Hit-And-Run Case: मुंबई हिट-एंड-रन मामले के मुख्य आरोपी और शिवसेना नेता के बेटे मिहिर शाह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मिहिर को ठाणे जिले में 9 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के दो दिन पहले उसने 7 जुलाई को तड़के अपनी बीएमडब्ल्यू कार से एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी, जिसमें कावेरी नखवा (45) की मौत हो गई थी। जबकि इस हादसे में उनके पति प्रदीप घायल हो गए थे। इस मामले में उनके पिता राजेश शाह भी आरोपी हैं। वह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।
शाह हादसे के तीन दिनों तक पुलिस को चकमा देता रहा। उसे मुंबई से लगभग 65 किलोमीटर दूर विरार के एक अपार्टमेंट में ट्रैक किया गया। पुलिस को उसके बारे में तब पता चला जब उसके दोस्त ने 15 मिनट के लिए उनका फोन चालू किया।
10 जुलाई को शाह को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने मंगलवार को शाह की हिरासत समाप्त होने पर अदालत को बताया, "उसने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि वह किससे मिला था। अपराध के बाद वह कहां गया था। उसने नंबर प्लेट फेंक दी थी। उसने अपने बाल क्यों काटे, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।"
- BMW दुर्घटना मामले में आरोपी 24 वर्षीय मिहिर शाह शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के नेता राजेश शाह का बेटा है। दुर्घटना के समय, मिहिर कथित तौर पर लग्जरी कार चला रहा था और उसके साथ उसका ड्राइवर राजऋषि राजेंद्रसिंह बिदावत भी था, जो फिलहाल पुलिस हिरासत में है।
- मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिहिर ने 10वीं तक पढ़ाई की है। उसने उसके बाद आगे की पढ़ाई नहीं की। वह महाराष्ट्र में अपने पिता के रियल एस्टेट व्यवसाय में मदद कर रहा था। बाद में BMW को बांद्रा ईस्ट इलाके के कला नगर में लावारिस हालत में पाया गया।
- पुलिस के मुताबिक, मिहिर ने ऑटो-रिक्शा में भागने से पहले अपनी कार बांद्रा में छोड़ दी थी। उसका साथी राजर्षि बिदावत भी ऑटो-रिक्शा लेकर दुर्घटना के बाद बोरीवली आ गया।
- हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपी ने हादसे से पहले जुहू के एक बार में शराब पी थी। घर लौटते समय वह गाड़ी चला रहा था और तेज रफ्तार BMW ने उस स्कूटर को टक्कर मार दी जिस पर प्रदीप और कावेरी घर लौट रहे थे।
- इंडिया टुडे की रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस की जांच में ये सामने आया है कि हिट एंड रन केस से कुछ घंटे पहले मिहिर शाह अपने दोस्तों के साथ एक पब में गया था। हालांकि पब मालिक ने कहा है कि मिहिर ने शराब नहीं पी थी, बल्कि उसने केवल रेड बुल पी थी।
- आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 105 (हत्या की श्रेणी में न आने वाली गैर इरादतन हत्या), 281 (मानव जीवन को खतरे में डालने वाली तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाना), 125-B (जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), 238, 324(4) (नुकसान और क्षति पहुंचाने के लिए शरारत करना) शामिल हैं।
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- यह मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब दो महीने से भी कम समय पहले 19 मई को पुणे के कल्याणी नगर में पोर्श कार दुर्घटना हुई थी जिसमें कथित तौर पर शराब के नशे में गाड़ी चला रहे नाबालिग ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी जिसमें दो आईटी इंजीनियरों की मौत हो गई थी।