Alert! नोएडा एक्सप्रेसवे पर बंद हुई गाड़ी तो भरना होगा 5,000-20,000 तक का जुर्माना! पुलिस ने जारी किए नए नियम

Noida Expressway New Rules: ये एक्सप्रेसवे- नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ता है। अब तक, ये नियम केवल कमर्शियल गाड़ियों पर लागू होते हैं, जिनमें बस, ट्रक, DCM, ओवरलोड गाड़ियां और अन्य शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि नियम जल्द ही सभी तरह के वाहनों के लिए लागू किए जाएंगे

अपडेटेड Feb 13, 2025 पर 2:35 PM
नोएडा एक्सप्रेसवे पर बंद हुई गाड़ी तो भरना होगा 5,000-20,000 तक का जुर्माना!

नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक और जाम से निपटने के लिए, नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए नए नियम पेश किए हैं। पुलिस ने इसे ब्रेकडाउन 'चैलेंजिंग' जोन की कैटेगरी में रखा है। नए नियमों में 5,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का भारी जुर्माना भी लगाने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, अगर आपकी गाड़ी बेवजह रुकती है और एक्सप्रेसवे पर उसकी वजह से ट्रैफिक में रुकावट भी आ रही है, तो उसे जब्त भी किया जा सकता है।

ये एक्सप्रेसवे- नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ता है। अब तक, ये नियम केवल कमर्शियल गाड़ियों पर लागू होते हैं, जिनमें बस, ट्रक, DCM, ओवरलोड गाड़ियां और अन्य शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि नियम जल्द ही सभी तरह के वाहनों के लिए लागू किए जाएंगे।

स्मूथ ट्रैफिक में रुकावट पैदा करने के लिए जुर्माना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 201 के तहत लगाया जाएगा और केवल लापरवाही और बेवजह गाड़ी रोकने पर ही वसूला जाएगा। अगर कोई गाड़ी तकनीकी खराबी या किसी सही कारण से रुकि हुई है, तो मालिक को पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।


नोएडा ट्रैफिक पुलिस पिछले सात दिनों में 22 गाड़ियों को जब्त कर चुकी है और लगभग 210 वाहनों के चालान जारी कर चुकी है।

DCP (ट्रैफिक) लाखन सिंह यादव के अनुसार, इन उपायों का मकसद लोगों में अपनी गाड़ी के मेंटेनेंस और ट्रैफिक की भीड़ से बचने को लेकर जागरूकता बढ़ाना है।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जल्द ही निजी वाहनों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।

PTI से बातचीत में उन्होंने कहा, ''नोएडा एक्सप्रेसवे से करीब 8 से 10 लाख वाहन गुजरते हैं। DND फ्लाईओवर, चिल्ला बॉर्डर, प्रेरणा स्थल आदि जैसे एरिया मेन हॉटस्पॉट हैं, जहां ट्रैफिक से जुड़ी समस्याएं सबसे ज्यादा उभरती हैं। पिछले सात दिनों में, हमने खराब होने पर 22 गाड़ियों को जब्त किया है और लगभग 210 वाहनों का चालान भी काटा है।''

इससे पहले, हल्के और भारी वाहनों के लिए यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर नई स्पील लिमिट भी तय की गई थी। ये स्पीड लिमिट्स 15 फरवरी 2025 तक लागू रहेंगी।

नई स्पीड लिमिट यमुना एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों के लिए 100 km/h से 75 km/h और भारी वाहनों के लिए 80 km/h से 60 km/h तक कम कर दी गई है।

जबिक नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों के लिए स्पीड लिमिट 100 km/h से घटाकर 75 km/h कर दी गई है, जबकि भारी वाहनों को अब 60 km/h से घटाकर 50 km/h की स्पीड लिमिट का पालन करना होगा।

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