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PAN-Aadhaar Link: अपने PAN और Aadhaar को आज लिंक नहीं किया तो 500 रुपए का जुर्माना, जून 2022 तक लिंक नहीं किया तो 1000 रुपए की पेनाल्टी

PAN-Aadhaar Link: CBDT ने जून 2022 तक की मोहलत दी है ताकि 500 रुपए जुर्मान के साथ PAN-Aadhaar Link किया जाए सके, उसके बाद 1000 रुपए की पेनाल्टी लगेगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 31, 2022 पर 7:56 AM
PAN-Aadhaar Link: अपने PAN और Aadhaar को आज लिंक नहीं किया तो 500 रुपए का जुर्माना, जून 2022 तक लिंक नहीं किया तो 1000 रुपए की पेनाल्टी
PAN-Aadhaar लिंक करने का आज आखिरी दिन है, कल 500 रुपए का लगेगा जुर्माना

PAN-Aadhaar Link last day: आपके पास PAN को आधार (Aadhaar) से लिंक करने का यह आखिरी दिन है। अगर आप आज इन्हें लिंक नहीं कर पाते हैं तो आप पर 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की पेनाल्टी लग सकती है। CBDT (सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स) ने फैसला किया है कि जो लोग 31 मार्च 2022 तक अपने PAN और Aadhaar को लिंक नहीं कर पाते हैं तो PAN इनएक्टिव हो जाएगा। इसके बाद 500 रुपए का जुर्माना चुकाने के बाद ही इसे एक्टिव किया जा सकेगा।

जुर्माना चुकाने के बाद PAN और Aadhaar लिंक करने के लिए तीन महीने यानी जून 2022 तक की मोहलत मिलेगी। लेकिन इस डेडलाइन के खत्म होने तक भी PAN और Aadhaar लिंक नहीं किया गया तो जुर्माना दोगुना करके 1000 रुपए कर दिया जाएगा।

बिना लिंक किए कब तक चलेगा PAN?

CBDT ने कहा कि PAN को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 है। इसके बाद आधार को PAN से लिंक करने पर जुर्माना देना होगा। CBDT ने बताया कि 1 अप्रैल 2022 से PAN को आधार से लिंक करने पर 500 रुपये जु्र्माना लगेगा, जो 30 जून, 2022 तक के लिए होगा। इसके बाद करदाताओं को 1,000 रुपये का जुर्माना चुकाना होगा और यह 31 मार्च, 2023 तक के लिए रहेगा। CBDT ने कहा कि 31 मार्च 2023 के बाद जो PAN नंबर आधार से लिंक नहीं होंगे, उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

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