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गाड़ी की पिछली सीट पर करते हैं सफर, तो हो जाएं सावधान! सीट बेल्ट न लगाने पर लगेगा जुर्माना, सरकार लेगी सख्त एक्शन

नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा कि सरकार अगले तीन दिनों में एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। इसमें पिछली सीट पर बैठने वालों पर सीट बेल्ट (Rear Seat Belt) न लगाने पर जुर्माना लगाया जाएगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 07, 2022 पर 1:47 PM
गाड़ी की पिछली सीट पर करते हैं सफर, तो हो जाएं सावधान! सीट बेल्ट न लगाने पर लगेगा जुर्माना, सरकार लेगी सख्त एक्शन
गाड़ी की पिछली सीट पर करते हैं सफर, तो हो जाएं सावधान (FILE PIC)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने 6 सितंबर को एक कार्यक्रम में घोषणा की कि कारों में पिछली सीटों (Rear Seats) पर सीट बेल्ट (Seat Belt) नहीं पहनने वाले यात्रियों पर अब जुर्माना लगाया जाएगा। यह ऐलान हाल ही में मुंबई के रास्ते में एक दुखद कार दुर्घटना में बिजनेस टाइकून साइरस मिस्त्री की मौत के बाद हुआ है।

रिपोर्टों में कहा गया है कि मिस्त्री पिछली सीटों पर बैठे थे और उन्होंने सीटबेल्ट नहीं पहनी हुई थी। अगर वह सीट बेल्ट लगा लेते, तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी।

गडकरी ने कहा कि सरकार अगले तीन दिनों में एक नोटिफिकेशन जारी करेगी, जिसमें किसी यात्री की तरफ से सीटबेल्ट नहीं पहनने पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा इसकी डिटेल दी जाएगी।

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उन्होंने कहा, "पहले केवल ड्राइवर और उसके बराबर में बैठे यात्री के लिए सीटबेल्ट नहीं पहनने पर जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन हमने पीछे की सीट के यात्रियों पर भी सीट बेल्ट नहीं पहनने पर कानून के विस्तार का फैसला किया है।"

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