Pune Porsche Accident: महाराष्ट्र के पुणे में हुए पोर्शे कार हादसे (Pune Porsche Accident CCTV) मामले में आरोपी नाबालिग के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि पुणे शहर में कार दुर्घटना में कथित तौर पर शामिल 17 वर्षीय लड़के के पिता को मंगलवार तड़के गिरफ्तार किया गया है। रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल को सोमवार (20 मई) को उनके खिलाफ दर्ज मामले के आधार पर महाराष्ट्र के औरंगाबाद से गिरफ्तार किया गया।
अधिकारियों के अनुसार, जिस पोर्श कार से दुर्घटना हुई, उसे कथित तौर पर 17 वर्षीय किशोर चला रहा था। रविवार (19 मई) तड़के उसने कल्याणी नगर में मोटरसाइकिल सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि किशोर ने घटना के समय शराब पी रखी थी।
पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा, "हमने छत्रपति संभाजीनगर से किशोर के पिता को हिरासत में लिया है और उन्हें पुणे लाया जा रहा है। उनके खिलाफ दर्ज मामले में उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।"
बार मालिक के खिलाफ भी केस दर्ज
पुलिस ने किशोर के पिता के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। नाबालिग को शराब परोसने के लिए बार के मालिक तथा कर्मचारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। किशोर का पिता रियल एस्टेट कारोबारी है।
एक अधिकारी ने पहले बताया था कि इन मामलों की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। घटना के संबंध में दर्ज FIR के अनुसार, किशोर के पिता ने यह जानते हुए भी कि उसके बेटे के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उसे कार दे दी जिससे उसकी जान खतरे में डाली। साथ ही उसे पार्टी करने की भी अनुमति दे दी जबकि वह जानता था कि उसका बेटा शराब पीता है।
कुछ दोस्त पार्टी करने के बाद रविवार तड़के करीब सवा 3 बजे मोटरसाइकिल से लौट रहे थे तभी तेज गति से आ रही पोर्श कार ने कल्याणी नगर चौराहे पर उनमें से एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा की मौत हो गई जिनकी उम्र 24 वर्ष थी। वे आईटी पेशेवर थे और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे।
आरोपी लड़के को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया जहां से कुछ घंटे के बाद ही उसे जमानत मिल गई। बोर्ड ने उसे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) जाकर ट्रैफि नियम पढ़ने और 15 दिन के भीतर उसके समक्ष प्रस्तुति देने का निर्देश दिया।
आदेश में कहा गया, "सीसीएल (कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा) सड़क हादसे और उसका समाधान विषय पर 300 शब्दों का निबंध लिखेगा।" ऐसे में जमानत मिलने के बाद लोगों में गुस्सा बढ़ गया। सोशल मीडिया पर लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस को एक्शन लेना पड़ा।
पुलिस के मुताबिक, किशोर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा-304 (गैर इरादतन हत्या) और मोटरवाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने सोमवार को कहा था कि वह सत्र न्यायालय का रुख करेगी और आरोपी पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने का आग्रह करेगी।