SBI ने गर्भवती महिला को काम करने के लिए बताया ‘अयोग्य’, महिला आयोग ने भेजा नोटिस

दिल्ली महिला आयोग (DCW) ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को नोटिस जारी कर गर्भवती महिलाओं के काम करने के नियमों में बदलाव करने की मांग की है

अपडेटेड Jan 29, 2022 पर 2:44 PM
SBI ने गर्भवती महिला को काम करने के लिए बताया ‘अयोग्य’, महिला आयोग ने भेजा नोटिस

दिल्ली महिला आयोग (DCW) ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को नोटिस जारी कर गर्भवती महिलाओं के काम करने के नियमों में बदलाव करने की मांग की है। SBI बैंक के नियम तीन महीने से अधिक की गर्भवती महिलाओं को काम पर जाने से रोकते हैं। DCW की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने ट्विटर पर लिखा कि ये यह भेदभावपूर्ण और अवैध दोनों है। हमने उन्हें (SBI) नोटिस जारी कर इस महिला विरोधी नियम को वापस लेने की मांग की है।

बैंक की कार्रवाई को भेदभावपूर्ण और अवैध बताते हुए स्वाति मालीवाल ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक ने 3 महीने से अधिक गर्भवती महिलाओं को सेवा में शामिल होने से रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं और उन्हें 'अस्थायी रूप से अयोग्य' करार दिया है। ये कानून के तहत गर्भवती महिलाएं को दिये जाने वाले लाभ को प्रभावित करता है।


शुक्रवार को भाकपा सांसद बिनॉय विश्वम ने प्रस्तावित रोजगार दिशानिर्देशों पर एसबीआई के एक परिपत्र को मनमाना और पूर्वाग्रही बताया। एक महिला उम्मीदवार जो तीन महीने से अधिक की गर्भवती है, उसे अस्थायी रूप से अयोग्य माना जाएगा। शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में सांसद ने कहा कि यह "चौंकाने वाला" है कि इस तरह के दिशानिर्देश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी किए गए थे।

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