दिल्ली महिला आयोग (DCW) ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को नोटिस जारी कर गर्भवती महिलाओं के काम करने के नियमों में बदलाव करने की मांग की है। SBI बैंक के नियम तीन महीने से अधिक की गर्भवती महिलाओं को काम पर जाने से रोकते हैं। DCW की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने ट्विटर पर लिखा कि ये यह भेदभावपूर्ण और अवैध दोनों है। हमने उन्हें (SBI) नोटिस जारी कर इस महिला विरोधी नियम को वापस लेने की मांग की है।
