Single Use Plastic Ban: 1 जुलाई से प्लास्टिक के इन आइटम का नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल, पकड़े जाने पर लगेगा भारी जुर्माना

सेंट्रल पलूशन कंट्रोल बोर्डन ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की एक लिस्ट भी जारी की है। इस लिस्ट में वो सभी सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम शामिल हैं, जिन पर 1 जुलाई 2022 से पूरी तरह बैन लग जाएगा

अपडेटेड Jun 18, 2022 पर 8:44 PM
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1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा

Single Use Plastic Ban: सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने के लिए सेंट्रल पलूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए एक एक्शन प्लान तैयार किया है। नए सर्कुलर के अनुसार, एक जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। CPCB की तरफ से शनिवार को प्रतिबंधित आइटम्स की एक लिस्ट जारी की गई।

उन्होंने साफतौर पर कहा है कि अगर 30 जून, 2022 के बाद कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल या फिर बिक्री करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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शख्स नियमों के साथ-साथ एक ऐप भी तैयार किया गया है, जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। CPCB ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की एक लिस्ट भी जारी की है। इस लिस्ट में वो सभी सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम शामिल हैं, जिन पर 1 जुलाई से पूरी तरह बैन लग जाएगा।

प्रतिबंधित आइटम की लिस्ट

प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, कैंडी स्टिक, गुब्बारों की प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के फ्लैग, आइस क्रीम स्टिक, पॉलीस्टाइनिन (थर्मोकोल) के साथ कान की कलियां, थर्माकॉल, प्लास्टिक कप-प्लेट्स, प्लास्टिक पैकिंग के सामान, पलास्टिक से बने इनविटेशन कार्ड, सिगरेट के पैकेट, पलास्टिक और प्लास्टिक के शादी, 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक या PVC बैनर और स्टिरर इत्यादी शामिल हैं।

कंपनियों को 3,000 करोड़ का होगा नुकसान!

हालांकि, कंपनियों ने कहा कि 1 जुलाई से प्रतिबंध लगाने से उनके सामने कई चुनौतियां पैदा होंगी जैसे कि आपूर्ति की कमी और वैकल्पिक वस्तुओं की व्यवस्था करना इत्यादी। कोका-कोला इंडिया, पेप्सिको इंडिया, पारले एग्रो, डाबर, डियाजियो और रेडिको खेतान का प्रतिनिधित्व करने वाले एक्शन एलायंस फॉर रिसाइक्लिंग बेवरेज कार्टन (AARC) ने कहा कि इस बदलाव से इंडस्ट्री को बिक्री में 3,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है।

कितना लगेगा जुर्माना?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जिस दुकान में पहली बार प्लास्टिक पकड़ी जाएगी, उस पर क्रमश: 500 रुपए, दूसरी बार 1,000 और तीसरी बार 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही इंस्टीट्यूशनल स्तर पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक, इंस्टीट्यूशनल स्तर पर पहली बार में 5000, दूसरी बार 10,000 और तीसरी बार में 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा प्लास्टिक बैग को बनाने वाली कंपनियों पर प्रति टन पहली बार 5000, दूसरी बार 10,000 और तीसरी बार में 20,000 रुपए प्रति टन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।

MoneyControl News

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First Published: Jun 18, 2022 6:34 PM

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