Popcorn Taxation: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल (GST Council) के एक फैसले के बाद शनिवार को सोशल मीडिया पर चुटकुलों और मीम्स की बाढ़ आ गई। काउंसिल ने कहा कि नमक और मसाले के साथ पहले से पैक रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न पर 12% टैक्स लगेगा। वहीं कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न पर 18% टैक्स लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने इसे लेकर स्पष्टीकरण भी दिया। उन्होंने कहा, "जब पॉपकॉर्न में चीनी मिलाई जाती है (जैसे कि कैरामल पॉपकॉर्न), तो उसकी मूल विशेषता बदलकर एक मिठाई में बदल जाती है, और इसे (HS 1704 90 90 के तहत) वर्गीकृत किया जाएगा, जिसके कारण उस पर 18% जीएसटी लगेगा।"
