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'अब क्या पानी पर भी लगेगा टैक्स?' पॉपकॉर्न पर 3 तरह की GST के बाद सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़

Popcorn Taxation: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल (GST Council) के एक फैसले के बाद शनिवार को सोशल मीडिया पर चुटकुलों और मीम्स की बाढ़ आ गई। काउंसिल ने कहा कि नमक और मसाले के साथ पहले से पैक रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न पर 12% टैक्स लगेगा। वहीं कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न पर 18% टैक्स लगाया जाएगा

Moneycontrol Newsअपडेटेड Dec 21, 2024 पर 9:51 PM
'अब क्या पानी पर भी लगेगा टैक्स?' पॉपकॉर्न पर 3 तरह की GST के बाद सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़
GST काउंसिल ने पुराने वाहनों की बिक्री पर GST को 12% से बढ़ाकर 18% करने का फैसला लिया है

Popcorn Taxation: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल (GST Council) के एक फैसले के बाद शनिवार को सोशल मीडिया पर चुटकुलों और मीम्स की बाढ़ आ गई। काउंसिल ने कहा कि नमक और मसाले के साथ पहले से पैक रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न पर 12% टैक्स लगेगा। वहीं कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न पर 18% टैक्स लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने इसे लेकर स्पष्टीकरण भी दिया। उन्होंने कहा, "जब पॉपकॉर्न में चीनी मिलाई जाती है (जैसे कि कैरामल पॉपकॉर्न), तो उसकी मूल विशेषता बदलकर एक मिठाई में बदल जाती है, और इसे (HS 1704 90 90 के तहत) वर्गीकृत किया जाएगा, जिसके कारण उस पर 18% जीएसटी लगेगा।"

जीएसटी काउंसिल की ओर से एक ही प्रोडक्ट्स पर अलग-अलग टैक्स स्लैब्स का प्रस्ताव सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद नहीं आया और उन्होंने इस पर मजेदार ट्वीट्स की झड़ी लगा दी। कई यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में यह सवाल उठाया कि क्या अब लोगों के पानी पीने के तरीके के आधार पर भी अलग-अलग GST स्लैब होंगे। वहीं कुछ यूजर्स ने अलग-अलग दालों के लिए अलग-अलग टैक्स स्लैब लगाने का सुझाव दिया।

पॉपकॉर्न पर एक समान टैक्स दर न होने के लिए सरकार और जीएसटी काउंसिल की आलोचना करते हुए एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "जो लोग एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करने की वकालत कर रहे हैं, वे पॉपकॉर्न पर एक टैक्स स्लैब लागू नहीं कर पा रहे हैं"।

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