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पति-पत्नी के झगड़े में रेलवे को हुआ 3 करोड़ का नुकसान, एक 'ओके' से गलत जगह पहुंच गई ट्रेन, जानें क्या है पूरा मामला

Railways News: पत्नी-पति के बीच अक्सर झगड़े होने की बात अक्सर आपने सुनी होगी पर इस झगड़े ने रेलवे को भारी नुकसान करवा दिया। छत्तीसगढ़ में रेलवे कर्मचारी और अपनी पत्नी के बीच फोन पर हुए झगड़े के दौरान 'ओके' कहने के कारण रेलवे को तीन करोड़ का नुकसान करवा दिया

अपडेटेड Nov 10, 2024 पर 2:36 PM
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Railways News: पति-पत्नी के झगड़े में रेलवे को हुआ 3 करोड़ का नुकसान

Railways News: पत्नी-पति के बीच अक्सर झगड़े होने की बात आपने सुनी होगी पर क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक कपल के झगड़े में किसी दूसरे को तीन करोड़ का नुकसान हो जाए। ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला छत्तीसगढ़ से सामने आया है। यहां एक रेलवे कर्मचारी और उसकी पत्नी के बीच फोन पर हुए झगड़े के दौरान 'ओके' कहने के कारण रेलवे को तीन करोड़ का नुकसान हो गया।

इसी बात को आधार बनाकर पति ने पत्नी से तलाक लेने के लिए कोर्ट तक पहुंच गया और अब कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है।

इस मामले के जान होगी हैरानी


आपको बता दें कि पति की अर्जी के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। जानकारी के मुताबिक विशाखापत्तनम निवासी गोरा पल्लई वेंकटगिरी और छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की निवासी येरनाकुला मीरा का विवाह 12 अक्टूबर 2011 को हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद ही वेंकटगिरी और मीरा के बीच मतभेद उत्पन्न होने लगे। वेंकटगिरी के अनुसार, मीरा शादी से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध में थी, जिससे उनके संबंधों में तनाव बढ़ गया।

एक ओके ने कराया तीन करोड़ का नुकसान

22 मार्च 2012 को वेंकटगिरी ड्यूटी पर थे और इसी दौरान पत्नी से उनकी फोन पर झगड़ा हो गया। इस दौरान वेंकटगिरी ने एक साथ कामलूर स्टेशन मास्टर से भी बातचीत की जिसके दौरान उन्होंने ‘ओके’ कहा। इस मिसकम्युनिकेशन से कामलूर के स्टेशन मास्टर ने ट्रेन को सिग्नल दे दिया, जिससे वह नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चली गई। इस गलती के फलस्वरूप रेल विभाग को तीन करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ और वेंकटगिरी को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा।

फैमिली कोर्ट ने खारिज की वेंकटगिरी की तलाक की अर्जी

इसके बाद वेंकटगिरी ने तलाक के लिए अर्जी दायर की, जिसे पहले फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दिया था। परंतु, अंतिम सुनवाई में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने वेंकटगिरी के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि पत्नी के आरोपों की पुष्टि नहीं हो पाई और पति को क्रूरता के आधार पर तलाक का हकदार पाया गया।

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