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Sunny Deol के बंगले की नीलामी का मामला क्या है, इस बारे में कानून क्या कहता है?

Bank of Baroda ने सनी देओल के बंगले की नीलामी का नोटिस अखबार में भी प्रकाशित कराया था। बैंक ने कहा था कि सनी देओल के विला की ई-नीलामी 25 सितंबर को होगी। बैंक ने यह नोटिस SARFAESI Act, 2002 के तहत जारी किया था। तकनीकी वजह बताते हुए इस नोटिस को 21 अगस्त को वापस ले लिया गया

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 22, 2023 पर 1:52 PM
Sunny Deol के बंगले की नीलामी का मामला क्या है, इस बारे में कानून क्या कहता है?
बैंक ने 21 साल पुराने SARFAESI Act का इस्तेमाल देओल की जुहू की इस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेने के लिए किया। दरअसल, देओल ने बैंक से लोन लेने के लिए इस प्रॉपर्टी की गिरवी रखी थी।

Sunny Deol को बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) ने एक नोटिस जारी किया। इसमें कहा गया था कि करीब 56 करोड़ रुपये नहीं चुकाने पर मुंबई के जुहू का उनका बंगला नीलाम कर दिया जाएगा। बैंक ने यह नोटिस अखबरा में भी प्रकाशित कराया। बैंक ने कहा कि सनी देओल के विला की ई-नीलामी 25 सितंबर को होगी। बैंक ने यह नोटिस SARFAESI Act, 2002 के तहत जारी किया था। तकनीकी वजह बताते हुए इस नोटिस को 21 अगस्त को वापस ले लिया गया। बैंक का कहना है कि उसने 1 अगस्त को देओल की इस प्रॉपर्टी को कब्जे में लेने के लिए CJM कोर्ट में अप्लिकेशन दिया था। अभी इस पर फैसला नहीं आया है। दूसरा, देओल ने बैंक से संपर्क किया है। उन्होंने कहा है कि वह पूरा पैसा चुका देंगे।

इस मामले की इतनी चर्चा क्यों?

इस नोटिस ने खूब सुर्खियां बटोरी। पहला, देओल बॉलीवुड के बड़े अभिनेता रह चुके हैं। अभी उनकी फिल्म गदर-2 आई है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। वह बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र के बेटे हैं। इसके अलावा वह पंजाब के गुरदासपुर के सांसद हैं। उन्होंने भाजपा के टिकट पर 2019 को लोकसभा चुनाव में यह सीट जीती थी। बैंक ने 21 साल पुराने SARFAESI Act का इस्तेमाल देओल की जुहू की इस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेने के लिए किया। दरअसल, देओल ने बैंक से लोन लेने के लिए इस प्रॉपर्टी की गिरवी रखी थी।

क्या है SARFAESI Act?

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