Supreme Court Stays Lokpal Decision: सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के एक वर्तमान जज के खिलाफ शिकायतों पर विचार करने संबंधी लोकपाल के आदेश पर गुरुवार (20 फरवरी) को रोक लगाते हुए इसे 'बहुत परेशान करने वाला आदेश' करार दिया। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने लोकपाल द्वारा 27 जनवरी को पारित आदेश पर स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई कार्यवाही के संबंध में केंद्र और अन्य को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। इस पीठ में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अभय एस ओका भी शामिल हैं।
