1 जनवरी 2000 से पहले हुआ है जन्म तो इस तारीख तक बनवा लें जन्म प्रमाण पत्र, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

Birth Certificate: जन्‍म लेने के बाद बच्‍चे का पहला डॉक्‍यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट होता है। इसे जल्द ही बनवा लेना चाहिए। अगर यह सार्टिफिकेट नहीं है तो कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तमिलनाडु के जिलाधिकारी ने कमल किशोर ने बताया है कि 1 जनवरी 2000 से पहले जन्मे लोग दिसंबर 2024 तक बर्थ सार्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं

अपडेटेड May 30, 2024 पर 3:23 PM
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Birth Certificate: नियम के अनुसार बच्‍चे के जन्‍म के बाद 21 दिनों में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए।

बर्थ सर्टिफिकेट एक जरूरी दस्‍तावेज माना जाता है। जन्‍म लेने के बाद ये बच्‍चे का पहला डॉक्‍यूमेंट होता है। बच्‍चे से जुड़े तमाम कामों और सरकारी योजनाओं में इस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। से जल्द ही बनवा लेना चाहिए। बर्थ सार्टिफिकेट नहीं होने पर कई तरह अड़चने आ सकती हैं। यह पहचान और नागरिकता के प्रमाण के रूप में काम करता है। जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए बच्चे के माता-पिता या अभिभावकों को कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स को दिखाना होता है। इस बीच तमिलनाडु बर्थ सार्टिफिकेट के मामले में एक बड़ा अपडेट आया है।

राज्य के तेनकासी जिले में जनवरी 2000 से पहले जन्मे लोगों को बर्थ सार्टिफिकेट बनवाने के लिए तारीख बढ़ दी गई है। अब दिसंबर 2024 तक बर्थ सार्टिफिकेट बनवा सकते हैं। जिला अधिकारी कमल किशोर ने इस बात की जानकारी दी है। जन्म का रजिस्ट्रेशन किसी भी व्यक्ति के पहचान के तौर पर काम करता है। यह जनगणना में इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है।

दिसंबर 2024 तक बनवा सकते हैं बर्थ सार्टिफिकेट


तेनकासी जिले के जिला अधिकारी कमल किशोर ने कहा कि जिले में 1 जनवरी 2000 से पहले पहले जन्म बच्चे जनवरी 2000 के 15 साल बाद रजिस्टर्ड बच्चों को जन्म प्रमाण हासिल करने की तारीख बढ़ा दी गई है। अब 31 दिसंबर 2024 तक अपना बर्थ सार्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। बता दें कि नियम के अनुसार, बच्चे के जन्म के 21 दिनों के भीतर बर्थ सार्टिफिकेट बनवाना जरूरी है। अगर किसी बच्चे का जन्म बिना नाम के रजिस्ट्रेशन किया गया है, तो माता-पिता या अभिभावक बच्चे के जन्म के रजिस्ट्रेशन की तारीख से 12 महीने के भीतर लिखित में शपथ पत्र देकर बच्चे का नाम पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है।

जन्म के 15 साल बाद नहीं करा सकते रजिस्ट्रेशन

वहीं 12 महीने के बाद 15 साल के भीतर 200 रुपये विलंब शुल्क देकर नाम दर्ज कराया जा सकता है। हालांकि, 15 साल से अधिक उम्र के बच्चे का नाम का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा सकता है। जिला अधिकारी ने कमल किशोर ने कहा कि जिन लोगों ने अभी तक बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं हासिल किया है वो इस मौके का फायदा उठा सकते हैं।

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First Published: May 30, 2024 3:21 PM

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