सड़क पर अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको कई तरह के ट्रैफिक नियमों का पालन करना होता है। ऐसा नहीं करने पर हजारों रुपये का चालान जुर्माने के तौर पर किया जाता है। हालांकि कई लोग ऐसे भी होते हैं। जिन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता और वो नियमों का लगातार उल्लंघन करते रहते हैं। वहीं कभी-कभी पुलिस की ओर से भी बेवजह चालान कर दिया है। ऐसा ही एक मामला बिहार के कैमूर में सामने आया है। कैमूर पुलिस ने बिना हेलमेट के स्कॉर्पियो चलाने पर चालान कर दिया है। पुलिस की यह करतूत सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। गाड़ी मालिक पुलिस के इस कारनामे से बेहद परेशान हैं।
गजब की बात यह है कि जिस गाड़ी का नंबर चालान में दर्ज है, वो गाड़ी असली मालिक की नहीं है। यह घटना सितंबर महीने की है। गाड़ी मालिक पंकज कुमार को इसकी जानकारी तब हुई जब वह भभुआ के परिवहन विभाग में अपनी गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट बनवाने गए। पंकज कुमार चांद थाना क्षेत्र के बड़हरिया गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है और मामले की जांच की मांग की है।
स्कॉर्पियो ड्राइवर का हेलमेट नहीं पहनने पर कटा चालान
पंकज कुमार अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी (BR45P3878) का प्रदूषण कार्ड बनवाने परिवहन विभाग गए थे। वहां उन्हें पता चला कि उनकी गाड़ी पर 1000 रुपए का हेलमेट का चालान कटा है। चालान सोनहन थाने की ओर से काटा गया था। पंकज कुमार हैरान रह गए। इसकी वजह ये थी कि उनकी गाड़ी उस समय घर पर ही थी। चालान की रसीद पर जो गाड़ी दिख रही थी, वह उनकी स्कॉर्पियो जैसी तो थी, लेकिन उनकी नहीं थी। पंकज कुमार ने बताया कि सितंबर महीने में उनकी गाड़ी घर पर ही थी, ऐसे में उन पर चालान कैसे कट सकता है? पंकज का कहना है कि पुलिस ने बिना जांच-पड़ताल के चालान काट दिया है। वहीं भभुआ एसडीपीओ शिव शंकर कुमार ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है।
जानें किन लोगों पर कितना लगता है जुर्माना
तेज़ गति से गाड़ी चलाने वाले पर 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। हेलमेट न पहनने पर 100 रुपये का जुर्माना भरना होगा। सीट बेल्ट न पहनने पर 100 रुपये का जुर्माना देना होगा।