अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब हो गया है। ऐसे में 29 जनवरी 2025 से ग्रैप -3 स्टेज की पाबंदियां लगा दी गई है। इस स्टेज के तहत लगाई गई पाबंदियों का पालन करना बेहद जरूरी है। अगर थोड़ा भी नियमों में ढिलाई बरती तो मोटा जुर्माना लग सकता है। पुलिस 20,000 रुपये तक जुर्माना ठोंक सकती है। एनसीआर में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ गया है। दिल्ली और एनसीआर के ज्यादातर प्रमुख शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है।
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार GRAP (Graded Response Action Plan) एक इमरजेंसी य़ोजना है। इस योजना को दिल्ली-NCR में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को काबू में करने के लिए लागू का जाता है। जब AQI (Air Quality Index) बहुत खराब या गंभीर स्तर पर पहुंच जाता है, तो GRAP स्टेज-3 के तहत सख्त नियम लागू किए जाते हैं।
नियम तोड़ने पर लगेगा 20,000 रुपये जुर्माना
दिल्ली एनसीआर में ग्रैप स्टेज 3 के तहत BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों के चलाने पर रोक लगा दी गी है। ये बात सभी चार पहिया वाहनों के लिए लागू है। वहीं दिव्यांग लोगों के लिए ये नियम नहीं है। ग्रैप स्टेज 3 में गैर-जरूरी डीजल से चलने वाले मीडियम गुड्स व्हीकल्स पर भी बैन लगाया गया है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ग्रैप -3 से जुड़े नियमों का पालन नहीं करता है तो उस व्यक्ति के वाहन का चालान काटा जा सकता है। इसके लिए 20,000 रुपये तक का फाइन भरना पड़ सकता है। हालांकि, दिव्यांग व्यक्तियों, आवश्यक सेवाओं और सरकारी कामों से जुड़े वाहनों को इन नियमों से छूट दी गई है। एनसीआर स्टेट्स से आने वाली इंटर स्टेट बसों, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), सीएनजी या बीएस-VI डीजल से चलने वाली बसों को छोड़कर, दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसों और टेम्पो ट्रैवलर्स को इस प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है।
दिल्ली में बंद रहेंगी ये चीजें
दिल्ली में गैर-जरूरी कंस्ट्रक्शन के काम को भी रोक दिया गया है। पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए हाईब्रिड मोड में स्कूल चलाने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही माता-पिता और बच्चों को ये ऑप्शन भी दिया गया है कि वो अगर संभव हो पाए तो वे ऑनलाइन मोड में भी पढ़ाई करा सकते हैं।