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Traffic Rules: पुलिस के सामने बिना हेलमेट के सीना ठोकर निकलते हैं ये लोग, मोटर व्हीकल एक्ट में मिली है छूट

Traffic Challan: बाइक या स्कूटर चलाते समय दोपहिया वाहनों में हेलमेट पहनना बेहद जरूरी है। पीछे बैठे हुए लोगों को भी हेलमेट पहनने का नियम है। यहां तक कि 4 साल के बच्चे को भी हेलमेट पहनना जरूरी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्हें हेलमेट नहीं पहनने की छूट दी गई है। इन लोगों का हेलमेट नहीं पहनने पर चालान नहीं कटता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 10, 2025 पर 4:37 PM
Traffic Rules: पुलिस के सामने बिना हेलमेट के सीना ठोकर निकलते हैं ये लोग, मोटर व्हीकल एक्ट में मिली है छूट
Traffic Challan: कई राज्यों में बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 1000 रुपये तक जुर्माना लगता है।

बाइक या स्कूटर चलाते समय हेलमेट पहनना बेहद जरूरी होता है। यह नियम तो है ही, साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद जरूरी है। टू-व्हीलर चलाते समय अगर कोई हादसे का शिकार हो जाता है तो हेलमेट लगे रहने पर सिर पर गंभीर चोट से बच सकते हैं। हेलमेट सिर को सुरक्षित रखकर किसी की जिंदगी बचा सकता है। इन सबके साथ जो एक बात सबसे जरूरी है, वो ये है कि भारत में यातायात से जुड़े कुछ नियम बनाए गए हैं। जिनका पालन रोड सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे ही एक समुदाय ऐसा है, जिसे हेलमेट नहीं पहनने की छूट मिली हुई है।

भारत में बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकल या स्कूटर चलाने पर जुर्माना लगाया जाता है। यह जुर्माना राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। हालांकि, ज्यादातर राज्यों में बिना हेलमेट टू-व्हीलर चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। कुछ राज्यों में यह जुर्माना और भी ज्यादा हो सकता है। इससे पहले हेलमेट ना लगाने पर कम जुर्माना था।

सिख समुदाय को हेलमेट न पहनने पर मिली है छूट

देश में एक वर्ग ऐसा भी है, जो हेलमेट लगाए या न लगाए। ट्रैफिक पुलिस इनका चालान नहीं काटती है। मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 129 में कहा गया है कि जो लोग सिख कम्यूनिटी से ताल्लुक रखते हैं। सिर्फ उन्हें ही हेलमेट ना पहनने की आजादी दी गई है। लेकिन इसमें भी एक शर्त जोड़ी गई है। इसमें कहा गया है कि सिख कम्यूनिटी में जो लोग पगड़ी पहन रहे हैं, सिर्फ उन्हें ही हेलमेट ना पहनने की आजादी है। नियम ये है कि मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाते वक्त अगर पगड़ी पहनी हुई है तो ही हेलमेट ना पहनने पर चालान नहीं काटा जाएगा। यह नियम सिख समुदाय के धार्मिक अधिकारों का सम्मान करने के लिए बनाया गया है। वहीं 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हेलमेट जरूरी नहीं है। लेकिन 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए हेलमेट बेहद जरूरी है।

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