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अब रेस्टोरेंट्स और कैफे में कॉफी के साथ मिलेगी बीयर भी, बार लाइसेंस की जरूरत नहीं, आ गया नया नियम

अब आप जल्द ही अपने इलाके के कैफे में खाने के साथ बीयर या वाइन का आनंद ले सकेंगे। राज्य की नई आबकारी नीति के तहत यूपी के चार शहरों में रेस्तरां मालिक सिर्फ 4 लाख रुपये में लाइसेंस ले सकते हैं, जबकि सामान्य बार या पब को 10 से 15 लाख रुपये चुकाने पड़ते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 08, 2025 पर 11:15 PM
अब रेस्टोरेंट्स और कैफे में कॉफी के साथ मिलेगी बीयर भी, बार लाइसेंस की जरूरत नहीं, आ गया नया नियम
यह फैसला नोएडा और गाजियाबाद के रेस्टोरेंट व्यवसाय के लिए फायदेमंद होगा (Photo Credit: Canva)

अब आप जल्द ही अपने इलाके के कैफे में खाने के साथ बीयर या वाइन का आनंद ले सकेंगे। राज्य की नई आबकारी नीति (2025-26) के तहत नोएडा, गाजियाबाद, आगरा और लखनऊ में ऐसे बार खोलने की अनुमति दी गई है, जहां सिर्फ बीयर और वाइन परोसी जाएगी। इस नए नियम से रेस्तरांओं का खर्च कम होगा, क्योंकि पहले रेस्टोरेंट्स को शराब परोसने के लिए पूरा बार लाइसेंस लेना पड़ता था। अब कम खर्च में रेस्टोरेंट्स बीयर और वाइन परोस सकेंगे।

यूपी के चार शहरों में होगी शुरुआत

बता दें कि राज्य की नई आबकारी नीति के तहत यूपी के चार शहरों में रेस्तरां मालिक सिर्फ 4 लाख रुपये में लाइसेंस ले सकते हैं, जबकि सामान्य बार या पब को 10 से 15 लाख रुपये चुकाने पड़ते हैं। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि, नई नीति सभी तरह के रेस्तरां, कैफे और फाइन डाइनिंग के लिए लागू होगी। हालांकि इसे लागू करने के नियम 1 अप्रैल के बाद ही तय किए जाएंगे। इस लाइसेंस की वैधता एक साल होगी, जैसे अन्य लाइसेंसों की होती है।

खाद्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, जी.बी. नगर में 1,040 और गाजियाबाद में 435 रेस्तरां हैं।विशेषज्ञों का मानना है कि इस नीति से रेस्तरां मालिकों पर आर्थिक और कानूनी बोझ कम होगा, जिससे वे बिना महंगे शराब लाइसेंस के बीयर और वाइन परोस सकेंगे।

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