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LIC IPO में 20% विदेशी निवेश का रास्ता साफ, सरकार ने FEMA नियमों में किया बदलाव

एफडीआई नीति में बदलाव के साथ DPIIT के प्रावधानों को लागू करने के लिए फेमा नोटिफिकेशन जरूरी था

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 17, 2022 पर 5:31 PM
LIC IPO में 20% विदेशी निवेश का रास्ता साफ, सरकार ने FEMA नियमों में किया बदलाव
पिछले महीने SEB ने ड्राफ्ट पेपर्स को मंजूरी दे दी थी और अब बीमा कंपनी बदलावों के साथ अनुरोध प्रस्ताव (RFP) दाखिल करने की प्रक्रिया में है

LIC IPO : सरकार ने अपने स्वामित्व वाली बीमा कंपनी LIC में 20 फीसदी तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिए रास्ता साफ करने के उद्देश्य से फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के नियमों में संशोधन किया है। सरकार IPO के जरिये LIC में अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना पर काम कर रही है। LIC ने फरवरी में IPO के लिए SEBI के पास ड्राफ्ट पेपर (DRHP) जमा कराए थे।

पिछले महीने SEB ने ड्राफ्ट पेपर्स को मंजूरी दे दी और अब बीमा कंपनी बदलावों के साथ अनुरोध प्रस्ताव (RFP) दाखिल करने की प्रक्रिया में है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) ने LIC के IPO से पहले कंपनी में विदेशी निवेश लाने के लिए 14 मार्च को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों में संशोधन किया था।

क्यों जरूरी था फेमा नोटिफिकेशन

एफडीआई नीति में बदलाव के साथ DPIIT के प्रावधानों को लागू करने के लिए फेमा नोटिफिकेशन जरूरी था। हाल में जारी गजट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इन नियमों को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट (नॉन डेट इंस्ट्रुमेंट्स) (संशोधन) नियम, 2022 भी कहा जा सकता है। नोटिफिकेशन के जरिये मौजूदा नीति में एक पैराग्राफ डाला गया है, जिसमें LIC में ऑटोमैटिक यानी स्वत: स्वीकृत रूट से 20 फीसदी तक एफडीआई की अनुमति है।

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