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पेंशन फंड को अब IPO और लिस्टेड कंपनियों में निवेश की इजाजत मिलेगी

PFRDA Bill में बदलाव के बाद पेंशनभोगी अपने जरूरत के हिसाब से रिटायरमेंट फंड से पैसा निकाल सकते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 21, 2021 पर 1:31 PM
पेंशन फंड को अब IPO और लिस्टेड कंपनियों में निवेश की इजाजत मिलेगी

भारत के पेंशन फंड को अब चुनिंदा लिस्टेड कंपनियों और IPO में निवेश की इजाजत मिलेगी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के चेयरमैन सुप्रतिम बंधोपाध्याय (Supratim Bandyopadhyay) ने कहा कि पेंशन फंड मैनेजर्स को अब भारत की टॉप 200 लिस्टेड कंपनियों और IPO में निवेश की इजाजत मिलेगी।

फिलहाल पेंशन फंड्स को सिर्फ उन्हीं कंपनियों में निवेश की इजाजत है जिनका मार्केट कैप 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो और जो फ्यूचर्स ऑप्शंस (F&O) में भी हो। हालांकि अब रेगुलेटर फंड मैनेजर्स को टॉप 200 लिस्टेड कंपनियों में निवेश की इजाजत देने वाले हैं।

बंधोपाध्याय  ने बताया कि इसके लिए रेगुलेटर IPO के लिए कुछ पैमाना तय करेगा। उन्होंने कहा नेशनल पेंशन सिस्टम से मेच्योरिटी के बाद एन्युटी के बजाट सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान (SWP) संसद में मौजूदा PFRDA Bill का हिस्सा है। इस SWP को लागू करने के लिए ही फंड हाउस को निवेश का दायरा बढ़ाने की छूट दी जा रही है।

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क्या है मौजूदा नियम

फिलहाल NPS सब्सक्राइबर्स को अपने फंड का 40 फीसदी एन्युटी में डालना पड़ता है। 60 साल की उम्र में प्लान मेच्योर होने के बाद इससे एकमुश्त रकम निकाली जा सकती है। लेकिन PFRDA Bill के नए प्लान के मुताबिक, पेंशनकर्ता अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकते हैं।

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