लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने दिया इस्तीफा

अरुण गोयल के इस्तीफे के साथ, भारत का चुनाव आयोग (ECI) में अब केवल एक ही अधिकारी बचे हैं, जो प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार हैं। गोयल ने इस्तीफा ऐसे समय दिया, जब उनका कार्यकाल के तीन साल अब भी बचे थे। गोयल ने 21 नवंबर, 2022 को भारत के चुनाव आयुक्त (ईसी) के रूप में कार्यभार संभाला था

अपडेटेड Mar 09, 2024 पर 11:09 PM

चुनाव आयुक्त (EC) अरुण गोयल (Arun Goel) ने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) से पहले शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सरकार ने एक प्रेस रिलीज में घोषणा की कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। उनका इस्तीफा ऐसे समय में आया है, जब चुनाव आयोग (EC) चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए देश भर में यात्रा कर रहा था और कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होने की उम्मीद थी।

शुक्रवार को चुनाव आयोग ने संसदीय चुनावों के लिए पूरे भारत में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और आवाजाही पर शीर्ष केंद्रीय गृह मंत्रालय और रेलवे अधिकारियों के साथ बैठकें कीं।

गोयल के इस्तीफे के साथ चुनाव आयोग में अब केवल मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार रह गए हैं। आयोग में आमतौर पर तीन कमिश्नर होते हैं। पिछले महीने चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के सेवानिवृत्त होने के बाद चुनाव आयोग में पहले से ही एक पद खाली था।


चुनाव आयोग में जाने से पहले गोयल का भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में 37 साल का करियर था। जब उन्होंने 18 नवंबर, 2022 में अपनी इच्छी से रिटायरमेंट का विकल्प चुना, तब वह केंद्रीय भारी उद्योग सचिव थे।

वह उसी साल 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले थे। एक दिन बाद, 19 नवंबर को, राष्ट्रपति मुर्मू ने उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया और उन्होंने 21 नवंबर को कार्यभार संभाला।

गोयल की नियुक्ति को ADR ने SC में थी चुनौती

लेकिन उनकी नियुक्ति को स्वतंत्र चुनावी निगरानी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। NGO ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि गोयल की नियुक्ति "मनमानी और संस्थागत अखंडता और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता का उल्लंघन" थी।

उनकी नियुक्ति उस समय हुई, जब शीर्ष अदालत चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रियाओं से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। 3 मार्च को एक ऐतिहासिक फैसले में, अदालत ने कहा कि तीन सदस्यीय EC का चयन प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की तरफ से किया जाएगा। भारत की संसद जब तक इस मामले पर कानून नहीं बनाती।

ADR की याचिका में तर्क दिया गया है कि गोयल को नियुक्त करने वाला पैनल "अपूर्ण" था और दूसरे संभावित उम्मीदवारों को छोड़ दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने जताई असहमति

अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ADR के इस तर्क से असहमति जताई कि गोयल केवल इसलिए सरकार के लिए "हां में हां मिलाने वाले" होंगे क्योंकि सरकार ने उन्हें चुना है।

जस्टिस के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच ने बाद में जस्टिस जोसेफ के सुनवाई से अलग होने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी।

पंजाब कैडर के 1985-बैच के IAS अधिकारी, गोयल भारी उद्योग सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान ऑटो उद्योग के लिए ई-वाहन नीति और प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना से जुड़े थे।

उन्होंने 2011 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर शहरी विकास, वित्त, श्रम और संस्कृति मंत्रालयों में कार्य किया।

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