Lok Sabha Chunav 2024: भारत में 18 साल की उम्र पार कर चुके हर नागरिक मतदान कर सकते हैं। उन्हें अपना नेता चुनने का अधिकार है। वहीं विदेश में रहने वाले लोग भी भारतीय चुनाव के मतदान में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ नियम शर्तें तय किए गए हैं। 18 साल की उम्र पार कर चुके विदेश में रह रहे भारतीय लोग वोट डाल सकते हैं। बशर्ते उन्होंने भारतीय नागरिकता नहीं छोड़ी हो। बता दें कि विदेश में निवास कर रहे भारतीय नागरिकों को साल 2010 के पहले तक वोट डालने का अधिकार नहीं था।
मौजूदा समय में इन्हें यह अधिकार मिल गया है। लेकिन इसके साथ कुछ नियम जुड़े हुए हैं। प्रवासी भारतीयों को वोट डालने बूथ पर ही जाना होगा। ऐसे में बहुत कम प्रवासी भारतीय हैं, जो भारत में वोट डालने आते है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में बदलाव किया गया। जिसके बाद वोट डालने का अधिकार मिला है।
ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं मतदान
किसी भी प्रवासी भारतीयों को फिलहाल ऑनलाइन वोट डालने की सुविधा नहीं मुहैया कराई गई है। मौजूदा समय में सिर्फ चुनाव ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मचारी, सेना के जवान या विदेशों में काम करने वाले अधिकारी ही इलेक्ट्रॉनिकली या पोस्ट के जरिए मतदान कर सकते हैं। ऐसे वोटर्स को सर्विस वोटर्स भी कहा जाता है। ये सर्विस वोटर्स इलेक्ट्रॉनिकली ट्रासमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ETPBS) के जरिए वोट डालते हैं। ETPBS का उपयोग करके सर्विस वोटर्स को पहले पोस्टल बैलेट भेज दिया जाता है। इसके बाद सर्विस वोटर्स इसको डाउनलोड करके अपने मतदान का उपयोग करते हैं और फिर ईमेल या पोस्ट के जरिए रिटर्निंग ऑफिसर को भेज देते हैं।
प्रवासी भारतीयों ने की रिमोट वोटिंग की मांग
वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि वे ऐसी ही सुविधा NRIs को भी मुहैया कराने की कोशिश में जुटे हुए हैं। 3 साल पहले ही चुनाव आयोग ने इसको लेकर केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव भी रखा था। केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में बताया था की वो प्रवासी भारतीयों के लिए रिमोट वोटिंग की सुविधा शुरू करने पर विचार कर रही है और इसको जल्दी ही शुरू कर सकती है।