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मल्टीमीडिया

नई रीजीम के टैक्सेपयर्स को मिलने वाली है खुशखबरी

टैक्स एक्सपर्ट्स ने सरकार को कुछ खास डिडक्शंस नई रीजीम में भी देने की सलाह दी है। उनका कहना है कि खासकर होम लोन के इंटरेस्ट और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमिमय पर डिडक्शंस का लाभ नई टैक्स रीजीम में भी मिलना चाहिए। इससे नई रीजीम के इस्तेमाल में टैक्सपेयर्स की दिलचस्पी बढ़ेगी

अपडेटेड Jan 26, 2026 पर 21:58