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Axis Bank पर CCI ने ठोका 40 लाख रुपये का जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला

Axis Bank पर CCI ने CSC e-Governance में हिस्सेदारी खरीदने के बारे में रेगुलेटर को सूचित करने में विफल रहने पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। CCI ने एक आदेश में कहा कि लेनदेन में एक्सिस बैंक द्वारा सीएससी ई-गवर्नेंस में 9.91 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण शामिल है। लेन-देन के लिए एक्सिस बैंक को फेयर ट्रेड रेगुलेटर को नोटिस देना आवश्यक था

अपडेटेड Aug 19, 2023 पर 9:19 AM
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Axis Bank पर जुर्माना लगाने का आदेश 9 अगस्त को जारी हुआ है। आदेश की तिथि से 60 दिनों के भीतर बैंक को जुर्माना चुकाना होगा
     
     
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    प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज बैंक Axis Bank पर 40 लाख जुर्माना लगाया गया है। कॉम्पिटशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने सीएससी ई-गवर्नेंस (CSC e-Governance) में हिस्सेदारी खरीदने के बारे में रेगुलेटर को सूचित करने में विफल रहने पर एक्सिस बैंक (Axis Bank) पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। CCI ने एक आदेश में कहा कि लेनदेन में एक्सिस बैंक द्वारा सीएससी ई-गवर्नेंस में 9.91 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण शामिल है और ये नवंबर 2020 में पूरा हो गया था। लेन-देन के लिए एक्सिस बैंक को फेयर ट्रेड रेगुलेटर को नोटिस देना आवश्यक था। हालांकि आदेश के अनुसार Axis Bank ऐसा करने में विफल रहा।

    "यह स्पष्ट है कि एक्सिस बैंक द्वारा सीएससी ई-गवर्नेंस में हिस्सेदारी का अधिग्रहण न तो केवल निवेश के रूप में था और न ही इसे सामान्य बिजनेस के रूप में माना जा सकता है।

    नियामक ने कहा, "इसलिए, एक्सिस सीएससी ई-गवर्नेंस अधिग्रहण शेड्यूल I (कॉम्बिनेशन रेगुलेशन) के आइटम 1 के लाभ के लिए पात्र नहीं है। लिहाजा इसका कोई महत्व नहीं है कि लेनदेन के कारण नियंत्रण का अधिग्रहण हुआ या नहीं।"


    Axis Bank नियमों का पालन करने में विफल

    इस प्रकार, CCI ने पाया कि इस मामले में यह निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि लेनदेन के कारण नियंत्रण प्राप्त हुआ या नहीं। तदनुसार, आयोग ने पाया कि एक्सिस सीएससी ई-गवर्नेंस अधिग्रहण के संबंध में, एक्सिस बैंक नियमों का पालन करने में विफल रहा।

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    कॉम्बिनेशन नियमों का लाभ उठाने के लिए अधिग्रहणकर्ता को निदेशक मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। उसे निदेशक को नामांकित करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आदेश के अनुसार उसे उस एंटरप्राइज के मामलों या प्रबंधन में भाग नहीं लेना चाहिए जिसके शेयर या वोटिंग अधिकार हासिल किए जा रहे हैं।

    हालांकि Axis Bank का सीएससी ई-गवर्नेंस के बोर्ड में प्रतिनिधित्व था/है। इसके अलावा, इसका इरादा कंपनी के निदेशक मंडल में प्रतिनिधित्व करने और इसके प्रबंधन या मामलों में भाग लेने का था, इसलिए यह नियमों के लाभ के लिए पात्र नहीं है।

    60 दिनों के भीतर चुकाना होगा जुर्माना

    9 अगस्त को जारी आदेश के अनुसार, एक्सिस बैंक को आदेश की तारीख से 60 दिनों के भीतर जुर्माना का भुगतान करना आवश्यक है। सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (CSC e-Governance Services India Ltd) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (information technology ministry) द्वारा सामान्य सेवा केन्द्र योजना का कार्यान्वयन की देखरेख के लिए स्थापित एक एक इकाई है।

    निजी बैंक एक्सिस बैंक ने शुक्रवार को एक स्टॉक एक्सचेंज में फाइलिंग में कहा "भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने 17 अगस्त, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 43 ए के तहत 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।"

     

     

     

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