Parliament budget session : आज लोकसभा में फाइनेंस बिल पारित कराने के लिए पेश किया जाएगा। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स पर इंडेक्सेशन हटाए जाने का जो ऐलान बजट में किया था उसमें आज बड़ी ढील देने का ऐलान हो सकता है। पूरी खबर बताते हुए सीएनबीसी-आवाज के लक्ष्मण रॉय ने बताया कि आज कैपिटल गेन्स टैक्स में राहत मिल सकती है। आज लोकसभा में पारित होने के लिए फाइनेंस बिल पेश होगा।
वित्त मंत्री फाइनेंस बिल में संशोधन पेश कर सकती हैं। इस संशोधन के जरिए लॉन्ग टर्म गेन्स टैक्स में किए गए बदलाव में राहत मिल सकती है। बैगर इंडेक्सेशन LTCG टैक्स लागू होने की तारीख बदल सकती है। सूत्रों के मुताबिक इंडस्ट्री से मिले फीडबैक के आधार पर दो विकल्पों पर विचार हुआ है। सूत्रों के मुताबिक 2001 की बजाय बाद की तारीख तय हो सकती है। या फिर नया नियम 23 जुलाई की बजाय अगले कारोबारी साल से लागू हो सकता है।
क्या है इंडेक्सेशन बेनिफिट
गौरतलब है कि 23 जुलाई को पेश हुए बजट में सरकार ने रियल एस्टेट को लेकर बड़ा एलान किया था। सरकार ने रियल एस्टेट के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स की दर को घटा कर 12.5 फीसदी कर दिया था। हालांकि इसके साथ ही इंडेक्सेशन का लाभ खत्म कर दिया गया। इसका असर ये हुआ है कि जिन लोगों ने काफी पहले प्रॉपर्टी खरीदी है और अब वो उसे काफी ऊंचे भाव पर बेचते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा टैक्स देना होगा। बता दें कि इंडेक्सेशन की मदद से प्रॉपर्टी के खरीद के भाव पर महंगाई का असर दिखाया जाता है जिससे कैलकुलेशन में खरीद भाव भी बढ़ते हैं और निवेशक के मुनाफे का आंकड़ा घट जाता है। इससे टैक्स की देनदारी भी कम हो जाती है। हालांकि बजट ऐलानों के अब ये फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक आज पेश होने वाले फाइनेंस बिल में इस पर कुछ राहत मिल सकती है।