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1 अक्टूबर से लागू होंगे नए STT नियम, जानें F&O ट्रेडिंग पर इसका क्या पड़ेगा असर?

New STT Rules: फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) आगामी 1 अक्टूबर 2024 से बढ़ने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में इसका ऐलान किया था। इसका उद्देश्य तेजी से बढ़ते डेरिवेटिव मार्केट में सट्टाबाजारी को कम करना है। आइए जानते हैं कि इस बदलाव का निवेशकों और ट्रेडर्स पर क्या असर पड़ सकता है

Moneycontrol Newsअपडेटेड Sep 23, 2024 पर 12:52 PM
1 अक्टूबर से लागू होंगे नए STT नियम, जानें F&O ट्रेडिंग पर इसका क्या पड़ेगा असर?
STT Rules: ऑप्शंस की बिक्री पर अब STT को प्रीमियम के 0.0625% से बढ़कर 0.1% कर दिया जाएगा

New STT Rules: फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) आगामी 1 अक्टूबर 2024 से बढ़ने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में इसका ऐलान किया था। इसका उद्देश्य तेजी से बढ़ते डेरिवेटिव मार्केट में सट्टाबाजारी को कम करना है। आइए जानते हैं कि इस बदलाव का निवेशकों और ट्रेडर्स पर क्या असर पड़ सकता है।

STT क्या है?

सिक्योरिटीज की खरीद और बिक्री पर लगाए जाने वाले टैक्स को सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) कहते हैं। इसमें इक्विटी शेयर और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी शामिल हैं। इस टैक्स को प्रत्येक ट्रांजैक्शन के समय स्टॉक एक्सचेंजों की ओर से लिया जाता है और सरकार को भेजा जाता है।

1 अक्टूबर से होने वाले अहम बदलाव

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