सरकार ने विदेशी निवेशकों को बड़ी राहत दी है। अब सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश करने वाले फॉरेन पोर्टफोलियो इनवेस्टर्स को टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। नया नियम 1 अप्रैल, 2026 से लागू हो चुका है। सरकार ने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में फॉरेन इनवेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए यह कदम उठाया है। इससे पहले सरकार के बॉन्ड्स में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को इंटरेस्ट इनकम के साथ ही कैपिटल गेंस पर टैक्स चुकाना पड़ता था। इससे निवेश पर उनका रिटर्न घट जाता था। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
