अब चार्टेड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी भी मनीलांड्रिंग कानून के दायरे में आएंगे। सरकार ने उन्हें PMLA कानून के तहत रिपोर्टिंग एंटीटी की लिस्टम में शामिल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बारे में डिटेल में जानकारी देते हुए सीएनबीसी आवाज़ के आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि उन्हें अब चार्टेड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी को अपने क्लायंट की सभी डील नज़र रखनी पड़ेगी। अगर इसमें कोई चूक हुई तो उनपर भी मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है।