GST काउंसिल ने 8 अक्टूबर को ई-कॉमर्स डिलीवरी से जुड़े एक बड़े बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत कुछ डिलीवरी सर्विस पर 5% GST लगेगा। इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC का फायदा नहीं मिलेगा। इससे ई-कॉमर्स से होने वाली डिलीवरी का टैक्स सिस्टम बदल सकता है।
