सीमित आमदनी पर परिवार चलाना मुश्किल काम है। ऐसे में तमाम लोग टैक्स बचत के विकल्पों पर निवेश करना शुरु कर देते हैं। लेकिन अगर आप अपने वयस्क बच्चे की बीमा पॉलिसी भर रहे हैं, और आप टैक्स में छूट चाहते हैं। तो छूट पाने के लिए भी इनकम टैक्स एक्ट में प्रावधान किया गया है।
दरअसल इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80 C मे ऐसे कई विकल्प सुझाए गए हैं। जिसके जरिए आप 1.5 लाख रुपये तक की रकम पर टैक्स बचा सकते हैं। सेक्शन 80C ही एक ऐसा सेक्सशन हैं जहां पर आप कई तरह के छूट का दवा कर सकते हैं।
कोई भी भी व्यक्ति केवल स्वयं, पति या पत्नी या बच्चों के नाम पर खरीदी गई जीवन बीमा पॉलिसी पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80 C के तहत लाभ का दावा कर सकता है। लाइफ इंश्योरेंस प्लान कितने भी बच्चों के लिए खरीद सकते हैं। भले ही वो बालिग, नाबालिग, विवाहित, अविवाहित हों। आप इसके भुगतान किए गए प्रीमियम के संबंध में सेक्शन 80 C के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं।
