50 लाख से कम है कमाई तो ध्यान दें, बदलेंगे इनकम टैक्स रिटर्न के नियम

इस साल इनकम टैक्स रिटर्न के नियमों में सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं।

अपडेटेड Jan 07, 2020 पर 3:51 PM
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इस साल इनकम टैक्स रिटर्न के नियमों में सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। आप इन बदलावों को सही समय पर जान सकें इसके लिए परंपरा को तोड़कर ITR-1 सरल और ITR-4 सहज फॉर्म के नोटिफिकेशन अभी से जारी कर दिए गए हैं। असल में ITR-1 और ITR-4 को लेकर ही बदलाव हुए हैं। इन दोनों फॉर्म का इस्तेमाल वो लोग या HUFs या फर्म्स करते हैं जिनकी सालाना आय 50 लाख से कम है। CBDT ने नोटिफिकेशन में बताया है कि जो लोग कोई जॉइंट प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं वो इन दोनों फॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा जिनके पास बैंक में 1 करोड़ रुपए जमा हैं या जिन लोगों ने विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये खर्च किए हैं या फिर साल भर में 1 लाख रुपए का बिजली बिल भरा है वो अब ITR-1 नहीं भरेंगे। इन लोगों को कौनसा फॉर्म भरना है इसकी सूचना बाद में दी जाएगी। अब इन बदलावों का क्या मतलब है। आज कंज्यूमर अड्डा में यही समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हैं CA, टैक्स एक्सपर्ट और KCC के फाउंडर शरद कोहली और टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा

बदलेंगे ITR फाइलिंग नियम

- ITR-1, ITR-4 फॉर्म नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है
- ITR-1 सरल, ITR-4 सुगम का नोटिफिकेशन जारी किया गया है
- पहले अप्रैल महीने में नोटिफिकेशन होता था
- असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए फॉर्म जारी किया गया है
- रिटर्न फाइलिंग यूटिलिटी अभी नहीं खुली
- ITR-2, ITR-3 के नोटिफिकेशन भी अभी नहीं जारी हुए हैं
- ITR-1, ITR-4 में पासपोर्ट नंबर देना होगा

ITR-4 के नए नियम

- जॉइन्ट प्रॉपर्टी है तो ITR-4 फॉर्म नहीं
- आपके लिए बाद में नया फॉर्म आएगा

ITR-1 के नए नियम


- जॉइन्ट प्रॉपर्टी है तो ITR-1 फॉर्म नहीं
- बैंक में 1 करोड़ हैं तो ITR-1 नहीं
- विदेश यात्रा खर्च 2 लाख रुपये हो तो ITR-1 नहीं
- बिजली बिल खर्च 1 लाख रुपये हो तो ITR-1 नहीं
- आपके लिए बाद में नया फॉर्म आएगा

किसके लिए ITR 1 सरल?

- व्यक्ति जिनकी आय 50 लाख रुपये तक है
- सैलरी, प्रॉपर्टी, ब्याज, 5,000 तक कृषि आय

किसके लिए ITR 4 सुगम?

- रेजिडेंट व्यक्ति, HUFs, फर्म (LLP नहीं)
- सालाना आय 50 लाख रुपये तक है
- बिजनेस, प्रोफेशन, ब्याज इत्यादि से आय
- खेती से 5,000 रुपये तक का इनकम है


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