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ITR Filing 2026: 31 जुलाई या 31 अगस्त? पेनल्टी से बचने के लिए जान लीजिए ITR की डेडलाइन

ITR Filing 2026: ITR फाइलिंग 2026 की डेडलाइन अलग-अलग कैटेगरी के लिए बदली गई है। जानिए सैलरी, बिजनेस और ऑडिट केस में कब तक रिटर्न भरना है। देर होने पर पेनल्टी, ब्याज और बिलटेड रिटर्न के नियम भी समझें।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड May 01, 2026 पर 1:22 PM
ITR Filing 2026: 31 जुलाई या 31 अगस्त? पेनल्टी से बचने के लिए जान लीजिए ITR की डेडलाइन
अगर आप समय पर ITR फाइल नहीं कर पाते हैं, तो भी आपके पास मौका रहता है।

ITR Filing 2026: अगर आपने टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख मिस कर दी, तो आपको ज्यादा टैक्स, ब्याज या पेनल्टी देनी पड़ सकती है। वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026–27) के लिए इस बार ITR फाइलिंग की तारीखें पहले से थोड़ी अलग रखी गई हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि आपकी कैटेगरी के लिए सही डेडलाइन क्या है।

बजट 2026 में बदली डेडलाइन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को बजट पेश करते समय ITR फाइलिंग के लिए अलग-अलग डेडलाइन का ऐलान किया।

उन्होंने बताया कि ITR-1 और ITR-2 भरने वाले लोग 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करेंगे। वहीं, जिनके केस में ऑडिट नहीं होता, जैसे छोटे बिजनेस या ट्रस्ट, उनके लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त तय की गई है।

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