सरकार ने यूनियन बजट में म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीमों और शेयरों के निवेशकों को बड़ा झटका दिया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स को बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस को 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ट्रेडर्स के लिए सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स यानी एसटीटी बढ़ाया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स बढ़ने की चर्चा बजट पेश होने से पहली चल रही थी। लेकिन, एक साथ तीन टैक्स बढ़ने का अंदाजा मार्केट को नहीं था। सवाल है कि क्या इस झटके के बाद निवेशक निवेश का प्लान बदल रहे हैं? जवाब जानने के लिए मनीकंट्रोल ने मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच एक सर्वे किया। आइए इसके नतीजे जानते हैं।