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सेबी ने ICICI Securities की डीलिस्टिंग मामले में शुरू की जांच, कंपनी के एग्जिक्यूटिव्स को भी मिला समन

मार्केट रेगुलेटर सेबी अब ICICI सिक्योरिटीज के डिस्क्लोजर का फिर से मूल्यांकन कर रहा है। मामले से वाकिफ सूत्रों ने यह जानकारी दी है। ICICI सिक्योरिटीज का यह डिस्क्लोजर कंपनी की प्रस्तावित डीलिस्टिंग के बारे में था। मार्केट रेगुलेटर ने इस मामले में जांच शुरू की है और डीलिस्टिंग प्रोसेस के बारे में और स्पष्टीकरण के लिए दिसंबर में कंपनी के एग्जिक्यूटिव्स को तलब किया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 18, 2024 पर 3:04 PM
सेबी ने ICICI Securities की डीलिस्टिंग मामले में शुरू की जांच, कंपनी के एग्जिक्यूटिव्स को भी मिला समन
ICICI सिक्योरिटीज ने जून 2023 में स्टॉक एक्सचेंजों से डीलिस्टिंग और अपनी पेरेंट इकाई ICICI बैंक के साथ विलय के प्लान का ऐलान किया था।

मार्केट रेगुलेटर सेबी अब ICICI सिक्योरिटीज के डिस्क्लोजर का फिर से मूल्यांकन कर रहा है। मामले से वाकिफ सूत्रों ने यह जानकारी दी है। ICICI सिक्योरिटीज का यह डिस्क्लोजर कंपनी की प्रस्तावित डीलिस्टिंग के बारे में था। मार्केट रेगुलेटर ने इस मामले में जांच शुरू की है और डीलिस्टिंग प्रोसेस के बारे में और स्पष्टीकरण के लिए दिसंबर में कंपनी के एग्जिक्यूटिव्स को तलब किया है।

सवालों के घेरे में मौजूद डिस्क्लोजर कंपनी द्वारा दी गई उस जानकारी से संबंधित है, जिसका मकसद रिवर्स बुक बिल्डिंग (RBB) के तहत छूट हासिल करना था। सूत्रों के मुताबिक, सेबी यह आकलन भी कर रहा है कि कंपनी ने शेयरों के वैल्यूएशन में सही प्रक्रिया का पालन किया या नहीं। हालांकि, इस जांच से डीलिस्टिंग ट्रांजैक्शन पर किसी तरह का असर पड़ने की संभावना नहीं है, जिसे माइनरिटी इनवेस्टर्स की आपत्तियों के बावजूद पहले से ही नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) से हरी झंडी मिल चुकी है।

इसके अलावा, इस स्कीम को शेयरधारकों को भी मंजूरी मिल चुकी है, जैसा कि नियमों के तहत जरूरी है। हालांकि, अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है, तो सेबी इस कंपनी और उसके एग्जिक्यूटिव्स पर शेयर बाजार से संबंधित नियमों के तहत जुर्माना लगा सकता है। NCLT मुंबई और बॉम्बे हाई कोर्ट समेत तमाम अदालतें भी इस मामले में सेबी को क्लीन चिट दे चुकी हैं।

इस सिलसिले में मनीकंट्रोल द्वारा सेबी, ICICI बैंक और ICICI सिक्योरिटीज को भेजे गए सवालों के जवाब नहीं मिले। एक सूत्र ने बताया, ' सेबी डीलिस्टिंग नियमों के रेगुलेशन 37(1) के तहत ICICI सिक्योरिटीज के डिस्क्लोजर पर गौर कर रहा है, जो सेबी को RBB से कुछ डीलिस्टिंग की छूट देने की अनुमति देता है, बशर्ते सब्सिडियरी कंपनी और पेरेंट कंपनी एक ही व्यवसाय में हों।' उन्होंने बताया, 'रेगुलेटर कंपनी द्वारा किए गए मूल्यांकन पर भी गौर कर रहा है और इस बात की भी जांच कर रहा है कि क्या माइनिरिटी शेयरहोल्डर्स को बैंक ICICI बैंक के शेयरों के साथ उचित मुआवजा दिया गया था।'

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