भारत सरकार के स्वामित्व वाले कई बैंकों और सरकारी कंपनियों को न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग (Minimum Public Shareholding) की शर्तों को पूरा करने के लिए अब 1 अगस्त 2026 तक की मोहलत मिल गई है। बता दें कि शेयर बाजार में लिस्ट होने वाली सभी कंपनियों को अपने कुल शेयरों को न्यूनतम 25% हिस्सा पब्लिक शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कराना होता है। हालांकि कई सरकारी कंपनियों ने अभी तक इस नियम को पूरा नहीं किया है। अब सरकार ने इन कंपनियों को न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियम को पूरा करने के लिए 1 अगस्त 2026 तक का समय दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के फाइनेंशियल मार्केट डिविजन ने इस सबंदन में सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच को 19 जुलाई को एक लेटर में लिखा था, जिसमें सेबी से इस मामले में आगे की जरूरी कार्यवाही करने के लिए कहा गया था।
